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Himachal News: कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई

​शिमला:  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court)  में कंगना रनौत के लोकसभा चुनाव (Kangana Ranaut's Lok Sabha election) को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत (Court of Justice Sandeep Sharma) में मामले की सुनवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील (Kangana Ranaut's lawyer) ने अपना जवाब दाखिल किया, जबकि याचिकाकर्ता के वकील…
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​शिमला:  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court)  में कंगना रनौत के लोकसभा चुनाव (Kangana Ranaut’s Lok Sabha election) को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत (Court of Justice Sandeep Sharma) में मामले की सुनवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील (Kangana Ranaut’s lawyer) ने अपना जवाब दाखिल किया, जबकि याचिकाकर्ता के वकील (Counsel for the petitioner) ने कोर्ट से पुनः जवाब (रिजॉइंडर) दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता लायक राम नेगी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, ने अपनी याचिका में मंडी लोकसभा सीट (Mandi Lok Sabha seat in the petition)  पर हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि उनके नामांकन पत्र (nomination letter) को अनुचित तरीके से अस्वीकार किया गया, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला।

याचिकाकर्ता का तर्क
  • लायक राम ने 14 मई 2024 को मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।
  • उन्होंने आवश्यक “नो ड्यूज सर्टिफिकेट” वन विभाग से प्राप्त कर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया।
  • उन्हें बताया गया कि बिजली, पानी और टेलीफोन से संबंधित “नो ड्यूज सर्टिफिकेट” भी आवश्यक हैं, जिन्हें अगले दिन तक प्रस्तुत करना होगा।
  • 15 मई को, जब उन्होंने संबंधित विभागों से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, तो निर्वाचन अधिकारी ने इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया और इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता की मांग

लायक राम का कहना है कि यह कोई गंभीर त्रुटि नहीं थी और यदि उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिलता, तो वे जीत सकते थे। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को रद्द किया जाए और इस सीट के लिए पुनः चुनाव करवाए जाएं। अब मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी, जहां याचिकाकर्ता का पुनः जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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Web Title: Himachal news hearing in himachal high court on the petition
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