Himachal News || नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी केा अदालत ने सुनाई 20 साल का कठोर कारावास, जानिए पूरा मामला

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Himachal News || नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है, साथ ही 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी को जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी रामविलास (22) बैजनाथ को जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई है। इसमें पोक्सो की धारा 363 के तहत 2 वर्ष की साधारण कैद और 2000 रुपए की जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद शामिल है; और पोक्सो की धारा-4 में 20 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए की जुर्माना और जुर्माना न देने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास शामिल है। मामले की पैरवी स्पैशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जिला न्यायवादी राज रानी ने की।

जानकारी के अनुसार, 8 दिसंबर 2021 को नाबालिगा की माता ने बैजनाथ पुलिस थाना में अपनी बेटी की मौत की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया था कि 7 दिसंबर, 2021 को उनकी बेटी स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची. उन्होंने हर जगह तलाश की, लेकिन उसे नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने JCB चलाने वाले युवा रामविलास पर संदेह जताया। 9 दिसंबर को शिकायत के अगले दिन, महिला अपनी बेटी के साथ थाने पहुंची. पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे 7 दिसंबर को स्कूल से अपने घर ले गया था और रात को उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की और चालान कोर्ट में पेश किया। दोषी को इस सजा को न्यायालय ने 22 गवाहों के आधार पर सुनाया।