Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल में बीपीएल के लिए बदलेंगे मापदंड, चंबा के साहो में नई उप तहसील खोलने का फैसला, जानिए पूरी डिटेल
न्यूज हाइलाइट्स
Himachal Cabinet Decisions: मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री Jagat Singh Negi और Yadwinder Goma ने दी। नेगी ने कहा कि बीपीएल पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में फिर से survey होगा। बीपीएल को लेकर केंद्र की ओर से निर्धारित 2.82 लाख का कोटा उतना ही रहेगा
Himachal Cabinet Decisions: शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री Sukhwinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े decisions लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. Manmohan Singh को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनकी memory में दो मिनट का मौन रखा गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण contributions को सराहा। मंत्रिमंडल ने कहा कि डॉ. सिंह की दूरदर्शिता और सहयोग के कारण राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं साकार हुईं। इनमें Atal Tunnel, तीन medical colleges, नैरचौक में ESIC Hospital, IIT Mandi, IIIT Una, केंद्रीय विश्वविद्यालय और कांगड़ा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉ. Manmohan Singh Himachal Pradesh Lok Administration Institute करने को मंजूरी दी।
BPL Survey in April for Selection
Himachal Cabinet Decisions: मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री Jagat Singh Negi और Yadwinder Goma ने दी। नेगी ने कहा कि बीपीएल पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में फिर से survey होगा। बीपीएल को लेकर केंद्र की ओर से निर्धारित 2.82 लाख का कोटा उतना ही रहेगा, लेकिन इसके मापदंड बदले जाएंगे। कहा कि बीपीएल के लिए आय 1.50 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जिन परिवारों का मुखिया 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है, जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में MNREGA के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है तथा जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों या किसी अन्य स्थिति से पीड़ित हैं, जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो जाती है।
Task Force for Drug Abuse Control
मंत्रिमंडल ने एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने तथा नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक special task force की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 ए में संशोधन करने के लिए ordinance जारी करने का निर्णय लिया है। इस संशोधन से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118(2)(एच) के अंतर्गत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेनदेन पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से 12 प्रतिशत की एक समान स्टांप शुल्क दर लगाने में सक्षम हो जाएगा।
Ban on Tree Cutting
बैठक में सफेदा, पॉपुलर और बांस को छोड़कर अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। साथ ही दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैर के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए ‘Government at the Village Door’ कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90:10 वित्तपोषण फार्मूला अपनाने का अनुरोध दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। वैकल्पिक रूप से इसने अंतरराज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।
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