Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana || सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1500 रुपये, यहां जान लीजिए कैसे भरें इस फर्मी को

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana || ​​शिमला:  हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से अपनी गारंटी में दिए गए वादे के मुताबिक अपनी पांचवी गारंटी पूरी कर दी हुई है। प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में अपनी पांचवी गारंटी के रूप में प्रदेश की तमाम 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 15 सो रुपए देने की घोषणा की हुई है । इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव एवं सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वही आपको बता दें कि हाल ही में हुई प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस गारंटी को भी मुहर लगा दी गई है ।

1 अप्रैल के बाद करें आवेदन 

एक अप्रैल से प्रदेश की तमाम महिलाएं ऑफलाइन आवेदन कर सकती है। बने रहिए हमारे इस आर्टिकल के आखिर तक आज हम आपको प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई गई Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन महिलाओं के घर से कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशन नहीं है उन्हें Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana का लाभ दिया जाएगा । वहीं इसमें एक बड़ा अपडेट यह है कि इस योजना के तहत तहसील कल्याण अधिकारी यह पेंशन लगाने और उसको रद्द करने का पूरा अधिकार दिया गया है । यदि आप इस पेंशन के तहत किसी तरह का कोई उल्लंघन करते हैं तो आपको तहसील कल्याण अधिकारी की ओर से रद्द कर दिया जाएगा। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से लाहौल स्पीति की महिलाओं को हर महीने ₹1500 देने शुरू कर दिए गए हैं वहीं गाइडलाइंस जो रहेगी जिसके तरह लाहौल स्पीति की महिलाओं के लिए जारी हुई है । गाइडलाइंस पूरी प्रदेश भर में लागू किया जाएगा इसके लिए फॉर्म भरा जाएगा।

कहां मिलेगा फॉर्म और कहां जमा करवाएं

अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस फॉर्म को कहां भरें और जमा कहां करवाये,  प्रदेश सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक महिला तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आप इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं फॉर्म भरने के साथ ही इसमें सभी दस्तावेजों की जांच तहसील कल्याण अधिकारी करेंगे वही इसे फाइनल करेंगे फॉर्म में महिलाओं को बताना होगा कि वह किस श्रेणी से हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य जाति से है या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से है उनका किस समुदाय से नाता है उसके बारे में पूरा विवरण उसे फॉर्म में लिखना होगा । वही बीपीएल परिवार संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको उसके साथ लगाना होगा सर्टिफिकेट के साथ आपको आवेदन पत्र जो फॉर्म मिलेगा उसके साथ आधार कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी राशन कार्ड की कॉपी भी लगानी होगी।

इनको नहीं मिलेगी पेंशन

महिला के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक या किसी अन्य वर्ग का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा अगर वे सैनिक सेवारत या पूर्व सैनिक हैं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र, राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हैं, पेंशनभोगियों, आयकरदाता, महिलाओं को इसका पूरा प्रमाण देने के साथ कुछ अन्य दस्तावेज देने होंगे जिसमें उसका हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर की प्रति, आधार कॉर्ड व राशन कॉर्ड की प्रति देनी होगी।

अन्य डिटेल यहां दी गई है।