Breaking News || DGP Sanjay Kundu || हिमाचल DGP पद से नहीं हटेंगे कुंडू:सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ट्रांसफर ऑर्डर किए रद्द
न्यूज हाइलाइट्स
DGP Sanjay Kundu || सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया, जो डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने का आदेश देता था। हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश ने यह रोक लगाई है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तीखी टिप्पणी की है।
दरअसल, संजय कुंडू को 2 जनवरी को हिमाचल सरकार ने पद से हटा दिया था। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने उनका ट्रांसफर किया और आयुष विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। इसी मामले में कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कुंडू को पद से हटाने के खिलाफ पहले हिमाचल हाई कोर्ट में रिकॉल अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया।
पूरा मामला कांगड़ा के कारोबारी से जुड़ा है
पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा की बहस से जुड़ा है। शर्मा का अपने प्रेमी से संपत्ति पर विवाद है। उनका आरोप है कि डीजीपी संजय कुंडू ने मामले को हल करने के लिए उन पर दबाव डालने की कोशिश की। पालमपुर डीएसपी और डीजीपी दफ्तर से भी उन्हें फोन किया गया।