Himachal Pradesh High Court Order: जलश​क्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को मिलेगी नौकरी, हाईकोर्ट ने जारी किये आदेश, जानिए पूरी खबर

Himachal Pradesh High Court Order: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज आपने आदेशों में कहा है कि प्रदेश में जलश​क्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को नौकरी देने का आदेश दिया है।

​शिमला: High Court of Himachal Pradesh ने प्रदेश में जलश​क्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को नौकरी देने के कड़ेआदेश जारी किये हुए है। इस संबंध में न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने बताया कि सरकार की रोक से पहले याचिकाकर्ताओं की भर्ती हुई  थी।  ज्ञानचंद, सोहनलाल और पुलकित तंवर की याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को दो पैरा पंप ऑपरेटरों और एक पैरा फिटर को तुरंत प्रभाव से नियुक्त करने का आदेश दिया है।

WhatsApp Group Join Now

High Court of Himachal Pradesh

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के मौजूदा मामले में फैसले से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 20 जुलाई 2023 को शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत 13 अक्तूबर 2022 को परिणाम घोषित किया गया और नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया। अदालत को बताया गया कि जल शक्ति विभाग ने 20 जुलाई 2022 को उपमंडल अर्की में पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के पदों को भरने का विज्ञापन निकाला था। 13 अक्तूबर 2022 को, परिणाम घोषित होने के बाद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। 14 अक्तूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के कारण प्रार्थियों को नहीं बुलाया गया। राज्य सरकार ने कहा कि 12 दिसंबर 2022 को विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल के कांगड़ा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, दो युवकों की मौत एक घायल ।। Himachal Kangra News
यह भी पढ़ें:  Himachal News: भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बना हिमाचल का 23 वर्षीय शिवम चंदेल,
यह भी पढ़ें:  G20 Summit 2023: जी-20 समिट में आयोजित राष्ट्रपति के डिनर में CM सुक्खू से इस खास अंदाज में मिले PM मोदी, फोटो हुई वायरल ।। Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu

Related Posts

×