SBI Aadhaar Enrolment: सोशल सिक्यूरिटी स्कीम्स में केवल आधार से हो सके नामांकन, एसबीआई ग्राहकों को मिली सुविधा

SBI Aadhaar Enrolment: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए एसबीआई ने आधारित नामांकन सुविधा शुरू की है। जीवनज्योति, अटल पेंशन आदि के लिए सरकारी कार्यक्रमों को बहुत सारे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के […]

SBI Aadhaar Enrolment: सोशल सिक्यूरिटी स्कीम्स में केवल आधार से हो सके नामांकन, एसबीआई ग्राहकों को मिली सुविधा

SBI Aadhaar Enrolment: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए एसबीआई ने आधारित नामांकन सुविधा शुरू की है। जीवनज्योति, अटल पेंशन आदि के लिए सरकारी कार्यक्रमों को बहुत सारे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी।

भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए सिर्फ आधार काफी होगा। इसके लिए पहले आधार और बैंक पासबुक सहित कई दस्तावेजों की आवश्यकता थी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सेवा दी है। भारतीय स्टेट बैंक, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, ने ग्राहकों को सिर्फ आधार कार्ड देकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भाग लेने की शुरूआत की है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने इस नवीनतम सेवा का उद्घाटन किया, जो अब बैंक के ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) पर दी जाएगी। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में नामांकन करने के लिए एसबीआई ने आधार बेस्ड नामांकन सुविधा शुरू की है।

एसबीआई ने कहा कि ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। बताया गया है कि ऐसे उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को अब अपनी पासबुक सीएसपी तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा कि नई सुविधा का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करके समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है,

SBI Aadhaar Enrolment: सोशल सिक्यूरिटी स्कीम्स में केवल आधार से हो सके नामांकन, एसबीआई ग्राहकों को मिली सुविधा
इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा काफी व्यापक होने की उम्मीद है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को पहले कई प्रकार के दस्तावेजों का नामांकन करना था, लेकिन अब यह केवल आधार के माध्यम से किया जा सकेगा।

 

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