SBI Bank Senior Citizens FD Scheme : स्टेट बैंक ने शुरू किया सीनियर सिटीजन्स केयर एफडी.

SBI Bank Senior Citizens FD Scheme : SBI की इस स्कीम में 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के डिपॉजिट (FD) पर 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। यह स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। तय अवधि में इस स्कीम में निवेश करने वाले ग्राहकों को ही फायदा मिलेगा। SBI Bank […]

SBI Bank Senior Citizens FD Scheme : स्टेट बैंक ने शुरू किया सीनियर सिटीजन्स केयर एफडी.

SBI Bank Senior Citizens FD Scheme : SBI की इस स्कीम में 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के डिपॉजिट (FD) पर 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। यह स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। तय अवधि में इस स्कीम में निवेश करने वाले ग्राहकों को ही फायदा मिलेगा।

SBI Bank Senior Citizens FD Scheme: 5 साल से कम के रिटेल टर्म डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन (senior citizen) को आम जनता से 0.50% अधिक ब्याज मिलता है। वहीं, “वीकेयर डिपॉजिट” स्कीम के तहत पांच वर्ष या इससे अधिक समय की बचत पर एक प्रतिशत ब्याज मिलेगा। मैच्योरिटी से पहले निकासी पर ब्याज नहीं मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को कोविड के दौरान अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए एसबीआई वीकेयर स्पेशल एफडी योजना शुरू की गई। यह एफडी योजना लोगों को सबसे अधिक ब्याज देती है। न्यूनतम निवेश करके आप इस एफडी स्कीम से 5 साल और 10 साल में अधिक रिटर्न पा सकते हैं। SBI WeCare FD पर 50bps, यानी 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है इसका अर्थ है कि इस योजना में बुजुर्ग लोगों को एक फीसदी से अधिक ब्याज मिलेगा। फिलहाल एसबीआई की यह FD स्कीम 7.5% की ब्याज दर से देती है। यदि आप इस योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको 30 सितंबर तक धन देना होगा।

SBI Bank Senior Citizens FD Scheme : स्टेट बैंक ने शुरू किया सीनियर सिटीजन्स केयर एफडी.

कब तक कर सकते हैं इस एफडी में निवेश-SBI Bank Senior Citizens FD Scheme

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की इस खास एफडी स्कीम में ग्राहक 30 सितंबर 2023 तक निवेश कर सकते हैं। एसबीआई की यह योजना सीनियर सिटीजन्स को 0.50 फीसदी एक्स्ट्रा ब्याज का फायदा देती है। वहीं एसबीआई की रेगुलर एफडी में ब्याज दरें 7 दिनों से लेकर 10 सालों तक की अवधि के लिए 3.50% और 7.50% के बीच है। वहीं इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक इसमें टीडीएस काटा जाता है। आईटी नियमों के अनुसार कर कटौती से छूट के लिए निवेशक फॉर्म 15H/15G जमा कर सकते हैं।

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