Pyari Behna Yojana : हिमाचल की 7 लाख महिलाओं को बड़ा झटका, ₹1500 मासिक पेंशन के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार
Pyari Behna Yojana New Condition : हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नई शर्तों के कारण पेंशन का लाभ प्राप्त करने में और देरी हो सकती है।
Pyari Behna Yojana New Condition : Himachal Pradesh में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Scheme in Himachal Pradesh) से महिलाओं को राहत नहीं मिल पा रही है। राज्य में 7 लाख से अधिक महिलाएं अब मासिक 1500 रुपये की पेंशन के लिए लंबे समय तक इंतजार करेंगी। हाल ही में Himachal Pradesh की सुक्खू सरकार (sukhu government) ने तहसील कल्याण अधिकारियों (Tehsil Welfare Officers) के माध्यम से पेंशन का लाभ लेने के लिए एक नई शर्त जोड़ी है जिसके चलते महिलाओं को अब और अधिक देरी हो सकती है।
पेंशन के लिए नई प्रक्रिया के अनुसार राज्य भर में तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय (Tehsil Welfare Officer's Office) में जमा की गई पेंशन आवेदनों की जांच ग्राम पंचायतों (gram panchayats) में की जाएगी। अब इन आवेदनों को पंचायतों में होने वाली ग्रामसभा की बैठकों में जांच के लिए वापस भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं जिससे लाखों महिलाओं की पेंशन की प्रतीक्षा और लंबी हो जाएगी।
Himachal Pradesh में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव (assembly elections) के दौरान 18 से 59 वर्ष की उम्र की हर महिला को 1500 रुपये की मासिक पेंशन देने का वादा किया था। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) के नेतृत्व में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद केवल 15 महीने बाद इस योजना की घोषणा की गई। इसके बाद 13 मार्च से 16 मार्च के बीच 28249 महिलाओं के आवेदनों को अप्रैल से जून तक की 4500 रुपये की पेंशन दी गई थी जबकि 2384 आवेदन पात्रता मानकों को पूरा न करने के कारण रद्द कर दिए गए।
अभी तक 31 अगस्त तक 788784 महिलाओं ने इस योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया है। इसके अनुसार अभी भी 758151 महिलाएं इस पेंशन का इंतजार कर रही हैं। सरकार ने अब ग्रामसभा की बैठकों (Gram Sabha meetings) में फॉर्म की जांच के लिए नई शर्त जोड़ी है जिससे इस योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है। पेंशन पाने के लिए योग्य होने के लिए महिलाओं को Himachal Pradesh की स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार में कोई व्यक्ति यदि केंद्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी पेंशनर (employee pensioner) या अनुबंध कर्मचारी है तो ही महिला पेंशन पाने के लिए योग्य होगी।
इसके अलावा योजना में एक और महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है कि अब परिवार से केवल एक महिला को ही 1500 रुपये की पेंशन मिलेगी। विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल (Minister Dr. Dhaniram Shandil) ने कहा कि यह शर्त अब लागू की गई है जिससे सरकार ने योजना में परिवार से केवल एक योग्य महिला को मासिक 1500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया है।
इस प्रकार Himachal Pradesh में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Scheme in Himachal Pradesh) का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार के नए नियम और प्रक्रियाएँ इस योजना की उपयोगिता को कम कर रही हैं जिससे महिलाएं अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए और अधिक चिंतित हैं।