Post Office Savings Account || अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाए तो अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होगा? जानें कैसे करें क्लेम
न्यूज हाइलाइट्स
Post Office Savings Account || छोटे शहर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए Post Office Savings Account अभी भी एक महत्वपूर्ण साधन हैं। आप सुरक्षित बचत खाता Post Office में खुलवा सकते हैं. यह प्राइवेट बैंक के अकाउंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर एक अकाउंटहोल्डर (account holder) मर जाता है तो उसके अकाउंट में जमा धन का क्या होता है? ऐसे हालात में Post Office आपको अकाउंट बंद करने का विकल्प देता है। आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं?
अकाउंट में पैसे कैसे क्लेम करें?
सेविंग्स अकाउंट (savings account) के खाताधारक की मृत्यु होने पर Post Office में क्लेम के मामले में दो विकल्प होंगे: या तो उसने किसी को नॉमिनी बना रखा होगा, या नहीं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में स्थितियों में आवेदक के पास क्या-क्या विकल्प होंगे। नॉमिनी या अकाउंटहोल्डर का कानूनी उत्तराधिकारी (legal heir) ही इस अकाउंट को मांग सकता है। अगर नॉमिनेशन है, तो नॉमिनी डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) के साथ क्लेम फॉर्म भर सकता है। वहीं, कानूनी उत्तराधिकारियों में से कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म (prescribed form) [SB84] के साथ क्लेम कर सकता है अगर नॉमिनेशन नहीं है। इससे एक लाख रुपये तक का दावा किया जा सकता है। अगर राशि इससे अधिक है तो आपको लीगल एविडेंस, जैसे विल प्रोबेट या सक्सेशन सर्टिफिकेशन (Succession Certification) देना होगा।
नॉमिनेशन के मामले में
अगर कोई अकाउंट नॉमिनी (account nominee) है, तो उसे नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट और KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्लेम सेटलमेंट (claim settlement) करना होगा। क्लेम फाइल करते समय आपको लीगल प्रतिक्रिया देनी होगी। आपको कोर्ट की सील के साथ विल (वसीयत) का प्रोबेट, प्रशासनिक पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट देना होगा। आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट ऑफिस में डिसीज्ड अकाउंटहोल्डर के अकाउंट से पैसे ले सकते हैं।
क्या करें अगर नॉमिनेशन नहीं है?
अगर अकाउंटहोल्डर ने अकाउंट का नॉमिनेशन नहीं किया है, तो आपको अधिक कागजात की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आपको क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, एनेक्स्चर-1 (लेटर ऑफ इन्डेमिनिटी), एनेक्स्चर-2 (लेटर ऑफ ऐफिडेविट), एनेक्स्चर-3 (Letter of Disclaimer of Affidavit), KYC डॉक्यूमेंट्स, डिपोनेंट्स, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि चाहिए। लेकिन आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट (succession certificate) भी देना होगा अगर अकाउंट में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि है और आप इसका दावा कर रहे हैं। साथ ही, नॉमिनेशन न होने की स्थिति में 5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने की प्रक्रिया छह महीने बाद ही पूरी होगी।