PMKMY Online Registration: भारत सरकार किसानों और आम जनता की भलाई के लिए लगातार नई योजनाएं लाती रहती है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana), जिसे 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (Farmers) को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, खासकर बुढ़ापे में जब उनकी आय (Income) के स्रोत सीमित हो जाते हैं। इस लेख में हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। जैसे-जैसे किसान की उम्र (Age) बढ़ती है, उसकी काम करने की क्षमता कम होती जाती है, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को एक निश्चित पेंशन (Pension) दी जाती है, जिससे वे आर्थिक तंगी से बच सकें।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ वही किसान (Farmers) उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय (Income) 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनकी उम्र (Age) 18 से 40 वर्ष के बीच है। इसके अलावा, ड्राइवर (Drivers), रिक्शा चालक (Rickshaw Pullers), मोची (Cobblers), दर्जी (Tailors), मजदूर (Labors) और घरेलू कामगार (Domestic Workers) भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
योगदान और पेंशन प्रक्रिया
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को हर महीने एक छोटी राशि जमा करनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसान की उम्र (Age) 18 साल है, तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, और सरकार भी उतनी ही राशि देगी। उम्र बढ़ने के साथ योगदान राशि भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, 29 साल के व्यक्ति को 100 रुपये और 40 साल के व्यक्ति को 200 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। 60 वर्ष (60 Years) की उम्र पूरी करने के बाद, किसान को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की प्रमुख विशेषताएं
छोटे-मोटे मासिक निवेश से किसान अपने भविष्य (Future) को सुरक्षित कर सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना किसानों को कम राशि जमा करके भी सुरक्षा (Security) प्रदान करती है। 60 साल के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। सरकार द्वारा किसानों के जमा किए गए पैसे के बराबर योगदान दिया जाएगा, जिससे बचत दोगुनी होगी। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी (Wife) इस योजना में योगदान जारी रख सकती है और पेंशन प्राप्त कर सकती है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है और इसमें केवल कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन (Registration) फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज (Documents) अपलोड करें।
- बैंक खाता (Bank Account), आधार कार्ड (Aadhaar Card) और अन्य आवश्यक जानकारी दें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की पुष्टि (Confirmation) मिल जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी कृषि विभाग (Agriculture Department) या किसान सेवा केंद्र (Kisan Seva Kendra) जाएं।
- आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- संबंधित अधिकारी आपकी जानकारी की पुष्टि (Verification) करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे।
वहीं आपके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक खाता विवरण (Bank Account Details), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo) होना जरूरी है।