योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लड़कियों की शादी पर पहले दी जाने वाली ₹31,000 की राशि को अब बढ़ाकर ₹71,000 कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकें। अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों को इस योजना के तहत ₹71,000 मिलेंगे, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए यह राशि ₹31,000 है। इसके अलावा, दिव्यांग जोड़ों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें ₹71,000 मिलेंगे, और यदि कोई एक दिव्यांग है, तो ₹31,000 की राशि दी जाएगी।
योजना का लाभ कैसे उठाएं
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसे आप घर बैठे ही आसानी से भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी। यह फॉर्म भरना बिल्कुल मुफ्त है, और इसे हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है।
अन्य राज्यों की योजनाएं
हरियाणा के अलावा, भारत के अन्य राज्यों में भी लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजनाएं चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना, राजस्थान में कन्यादान योजना, और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं लागू हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य बेटियों के विवाह के समय उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी में किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करें।