Pension Rule Change: सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम में हुआ बड़ा बदलाव, एक झटके में छिन सकती है मंथली पेंशन

Pension Rule Change: केंद्रीय सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को पेंशन या रिटायमेंट लाभ से वंचित किया जा सकता है। सीधे शब्दों में, निलंबित कर्मचारियों को नौकरी से और पेंशन लाभ से भी निकाला जाएगा। 2025 के 22 मई से, केंद्रीय सिविल सर्विस (पेंशन) संशोधन नियम में यह बदलाव लागू हो गया है। यह नियम पहले भी सार्वजनिक क्षेत्र से बर्खास्त कर्मचारियों को रिटायरमेंट और पेंशन का लाभ देता था। PSU से बर्खास् तगी के ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की समीक्षा के बाद होगा।

कर्मचारी पूरी पेंशन खो सकते हैं

CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37(29C) में यह संशोधन अनुशासनात्मक मामलों के प्रति सख्त दृष्टिकोण प्रकट करता है। PSU से अंततः निकाले गए कर्मचारियों को सरकारी सेवा से पेंशन लाभ मिलता था। लेकिन अब वह सुरक्षा नहीं है। वर्तमान नियम कहता है कि अगर किसी पूर्व सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह अब किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वह अपनी पूरी पेंशन खो सकता है।

अंतिम निर्णय नहीं

लेकिन ये फैसले अंतिम नहीं हैं। इस पर निर्णय संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों की देखरेख करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। इसके अलावा, संशोधित नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू मानकों को CCS पेंशन नियमों के विशिष्ट नियमों के अनुरूप बनाते हैं, ताकि सभी बर्खास् तगी के मामले में समान प्रभाव हो। यानी कि किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है, साथ ही पेंशन और रिटायरमेंट के लाभों से भी वंचित किया जा सकता है।

कुछ परिस्थितियों में पेंशन मिल सकती है

संशोधित नियमों ने यह भी कहा कि कुछ परिस्थितियों में पेंशन पर विचार किया जा सकता है। जैसे कि कर्मचारी की पेंशन बहाल की जा सकती है या परिवार को पेंशन दी जा सकती है अगर उनका काम भविष्य में बेहतर होगा। मानवीय आधार पर भी भत्ता मिल सकता है।

किन कर्मचारियों पर ये नियम लागू होंगे?

यह संशोधन 31 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन रेलवे कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और IAS, IPS और IFoS अधिकारी इस नियम से नहीं प्रभावित होंगे। 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुराना पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिला। इसके तहत सरकार पेंशन देती है। वहीं NPS चुने गए कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होगा।