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NPS Vatsalya Yojna : अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, NPS योजना को लेकर सरकार ने लाया बड़ा अपडेट

An image of featured content फोटो: PGDP

NPS Vatsalya Yojna :  नई दिल्ली:  देश की वित्त मंत्री (finance minister) ने हाल ही में वात्सल्य कार्यक्रम को नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यह कार्यक्रम नाबालिगों  (minors) के लिए बनाया गया है। नाबालिग (minors) बच्चों को नेशनल पेंशन स्कीम  (National Pension Scheme) में निवेश (investment) करने की कोई योजना नहीं थी केंद्र सरकार (Central government)  देश की जनता के लिए कई योजनाओं को लागू करती है। जिनसे अलग-अलग लोगों को लाभ मिलता है। सरकार बहुत सी बचत योजनाओं  (savings plans) को लागू करती है। सरकार का ऐसा ही कार्यक्रम है। लोगों के लिए पेंशन  (pension) की व्यवस्था नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत की जाती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (national pension scheme) का एक प्रकार एनपीएस वात्सल्य योजना है। नाबालिगों (minors) के लिए अगले दो हफ्तों में शुरू होगा। 2024 का केंद्रीय बजट (union budget) इसकी पहली घोषणा था। माता-पिता या अभिभावक (parents) अपने बच्चों के लिए एनपीएस खाता (NPS account) खोल सकते हैं, जिसमें वे 18 वर्ष की उम्र तक नियमित योगदान दे सकते हैं। इस योजना का विवरण सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  की अध्यक्षता में इसका आधिकारिक शुभारंभ होगा।

एनपीएस वात्सल्य योजना कैसे काम करती है?

उम्मीद है कि इस योजना में पारंपरिक एनपीएस की तरह ही विविध निवेश (investment) विकल्प उपलब्ध होंगे। अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल (profile) के लिए इसमें लचीलापन मिलता है, जो इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियां और कॉर्पोरेट बॉन्ड (Government securities and corporate bonds) से मिलता है।ग्राहकों को अपने निवेश (investment) को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय विकल्प या स्वचालित विकल्प मिलता है।जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, खाता आसानी से एक नियमित NPS खाते में बदल जाएगा।

इससे वे अपने निवेश और बचत (investment and savings)  को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकेंगे। यह योजना आंशिक निकासी को शैक्षणिक या चिकित्सा (Educational or medical) उद्देश्यों से खाता बनाने के तीन साल बाद अनुमति दे सकती है।योजना से बाहर निकलने का विकल्प भी हो सकता है जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाएगा। जमा किए गए योगदान का 80 प्रतिशत वार्षिक योजना में निवेश (investment) किया जा सकता है, और 20  प्रतिशत एक बार में निकाला जा सकता है।

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