HPSEB News Update: राज्य बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने पदोन्नति नियमों में किया ये बड़ा बदलाव!

Patrika News Himachal
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शिमला: बिजली बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारियों (Electricity Board technical staff) की नियुक्ति और पदोन्नति के नियमों में बदलाव किया है। इससे तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति की राहत मिली है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि टी-मेट के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों को दो साल के बाद एलएम (assistant lineman) में पदोन्नति दी जा सकेगी। साथ ही, हैल्पर के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को सब स्टेशन अटैंडैंट (station attendant) पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी दो वर्ष की सेवा के बाद। यह अवधि पहले अधिक थी और पदोन्नति के नियम भी स्पष्ट नहीं थे।

हाल ही में बोर्ड ने अपने तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotion of Technical Staff) के नियम में संशोधन किया है, जिससे कर्मचारियों की सेवाएँ और उनकी योग्यता को मान्यता मिलेगी। बीते दिनों बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में यूनियन ने तकनीकी कर्मियों की पदोन्नति और उनकी सेवाओं को पहचानने के लिए नियमों में संशोधन की मांग की थी।

संशोधित नियम क्या हैं?
बोर्ड के नए नियमानुसार, जो कर्मचारी टीमेट के पद पर है, वह दो साल की सेवाएँ पूरी करने के बाद असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर पदोन्नति पा सकेगा। इसी तरह, हेल्पर पद पर रह रहे कर्मचारियों को सब स्टेशन अटेंडेंट के पद पर पदोन्नति 2 साल की सेवा के बाद मिलेगी। यह पहले की तुलना में कम समय है, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं का सही समय पर मौका मिलेगा।

कितने कर्मचारियों को लाभ होगा?
राज्य बिजली बोर्ड (state electricity board) में 4000 से अधिक रिक्त पद हैं। बिजली बोर्ड में इन मानकों को पूरा करने वाले लगभग 2,500 कर्मचारी हैं। 10 सितंबर को उनकी पदोन्नति की सूचना दी जा सकती है। लंबे समय से राज्य बिजली बोर्ड (state electricity board) के कर्मचारी संघ ने पदोन्नति और भर्ती नियमों में बदलाव की मांग की है। मुख्यमंत्री ने भी वादा किया कि जल्दी इसमें किया जाएगा। यह मुद्दा अटक गया था। इन नियमों में बदलाव के बाद बिजली बोर्ड कर्मचारियों को राहत मिली है।

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