Education News || 100% नौकरी का वादा करने वाले कोचिंग संस्थानों की अब खेर नहीं, सरकार ने बनाया तगड़ा जुगाड़ 

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Education News ||  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर में कोचिंग संस्थानों की ओर से प्रकाशित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए कहा कि संस्थान अपने विज्ञापनों में काम मिलने की 100 प्रतिशत गारंटी नहीं दे सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के मुख्य आयुक्त और उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कोचिंग उद्योग के लोगों से एक बैठक में मसौदा दिशानिर्देशों पर चर्चा की। “

कोचिंग सेक्टर में भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के मकसद से दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बनी समिति की 8 जनवरी को पहली बैठक हुई,” मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा। मसौदा दिशानिर्देशों पर समिति ने चर्चा की।’ ये निर्देश सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे वे ऑनलाइन या क्लासरूम में पढ़ाते हैं। यह हर प्रारूप और माध्यम से दिए जाने वाले विज्ञापनों को शामिल करेगा।

क्या होगा नियम? || Education News || 

  1. कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम को लेकर विनियमन समिति की बैठक हुई. इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी.
  2. नए नियम के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को अपने यहां से पास होने वाले छात्रों का पूरा ब्योरा देना होगा.
  3. कोचिंग संस्थान की तरफ से जारी किए जाने वाले विज्ञापन में सफल उम्मीदवारों की फोटो, रैंक, कोर्स और कोर्स करने की अवधि का जिक्र करना होगा.
  4. उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोचिंग संस्थान 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी का दावा नहीं करेंगे.
  5. दिशानिर्देश यह भी प्रदान करते हैं कि कोचिंग संस्थान सफलता दर या चयन की संख्या और किसी भी अन्य प्रथाओं के बारे में झूठे दावे नहीं करेंगे.
  6. विज्ञापन में Term & Conditions की जानकारी का फॉन्ट वही होगा जो विज्ञापन में उपयोग किया गया है.
  7. यह भी स्पष्ट किया गया कि कोचिंग सेक्टर द्वारा भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा. दिशानिर्देश केवल स्टॉकहोल्डर्स के लिए स्पष्टीकरण की प्रकृति में है.