दरअसल, कौन बनेगा करोड़पति से जीती प्राइज मनी पर भी टैक्स देनदारी बनती है. यही वजह है कि 7 करोड़ जीतने पर भी विजेता को पूरे 7 करोड़ नसीब नहीं होते. जीते गए अमाउंट पर टैक्स चुकाना होता है. शो के दौरान जीती गई रकम सीधे खाते में भेजा जाती है, लेकिन इस राशि में कटौती होती है और उसके बाद ही ये कंटेस्टेंट के खाते में जाती है. जीती हुई रकम पर भारी-भरकम 30 फीसदी टैक्स लगता है. ये नियम केवल 7 करोड़ रुपए पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अगर कोई कंटेस्टेंट सिर्फ दस हजार रुपए भी जीतता है तो उसे भी 30 फीसदी TDS के रूप में देना पड़ता है. देना होता है टैक्स? मान लीजिए कि, अगर कोई कंटेस्टेंट 7 करोड़ रुपये की प्राइज मनी जीतता है तो उसे टैक्स के रूप में एक-दो लाख का नहीं बल्कि पूरे 2 करोड़ 10 लाख रुपये का टैक्स देना पड़ता है. अब कंटेस्टेंट को 7 करोड़ में से काट-पीट कर सिर्फ 4 करोड़ 90 लाख रुपये ही अकाउंट में मिलते हैं. इसके ऊपर 10 फीसदी सरचार्ज + 4 फीसदी सेस भी लगेगा.
अगर आप अपने शो से 50 लाख रुपये जीते हैं, तो क्या होगा? तो अब आपको उसमे से भी टैक्स चुकाना होगा। टैक्स में आपको 13.50 लाख नहीं, एक या दो लाख देने पड़ेंगे। मतलब यह है कि आप शो में चाहे जितने पैसे जीते हैं, उस पर टैक्स देकर ही बाकी पैसा घर लाना होगा। प्राइज मनी पर तीस प्रतिशत टैक्स देना होगा। आपको दस प्रतिशत सरचार्ज और चार प्रतिशत सेस भी देना होगा। मतलब, पांच सौ लाख में से आपके पास सिर्फ ३७ लाख ही हैं।