HP Govt Jobs: हिमाचल में खाकी के बाद अब सफेद कोट की बारी! 390 पदों पर निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स की बंपर भर्ती
HP Govt Jobs: हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने नौकरियों का पिटारा खोलते हुए HP असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। आयोग ने पोस्ट कोड 26004 के तहत असिस्टेंट स्टाफ नर्स (एलोपैथी) के कुल 390 रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है। यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णकालिक नियुक्ति के आधार पर की जाएगी, जिससे चयनित उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में स्थायित्व मिलेगा।
आज से शुरू हुई आवेदन की दौड़
अगर आप भी इस HP असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो आपको बिना देरी किए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आयोग ने 12 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन की विंडो खोल दी है। इच्छुक और योग्य महिला उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकती हैं। ध्यान रहे कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च (रात 11:59 बजे) निर्धारित की गई है। आखिरी समय में सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर लें।
शैक्षणिक योग्यता और पदों का गणित
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कुछ कड़े शैक्षणिक मापदंड तय किए गए हैं। HP असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ बीएससी नर्सिंग की डिग्री या जीएनएम (ए ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा) होना अनिवार्य है। ये सभी पद ‘हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च’ के अंतर्गत भरे जाएंगे। पदों के वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्ग (General) के लिए 140 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और एससी सामान्य के लिए 77 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा ओबीसी, एसटी और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों (WFF) के लिए भी अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया है।
किसे मिलेगी आयु सीमा में छूट?
राज्य चयन आयोग ने आयु सीमा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। HP असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, हिमाचल सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को राहत दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन और सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए मददगार साबित होगा जो आयु सीमा के किनारे पर खड़े थे।
