Himachal Pradesh में सीधी भर्ती में इन लोगों को मिलेगा चार फीसदी आरक्षण, सरकार ने जारी किये आदेश
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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों को अब सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सीधी भर्ती में चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। कार्मिक Department ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 31 दिसंबर तक अपने पदों को भरने का आदेश दिया है। पहली रिक्ति, 26वीं रिक्ति, 51वीं रिक्ति और 76वीं रिक्ति दिव्यांग कोटे से भरना […]
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों को अब सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सीधी भर्ती में चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। कार्मिक Department ने सभी प्रशासनिक सचिवों को 31 दिसंबर तक अपने पदों को भरने का आदेश दिया है। पहली रिक्ति, 26वीं रिक्ति, 51वीं रिक्ति और 76वीं रिक्ति दिव्यांग कोटे से भरना अनिवार्य है। सीधी भर्ती से भरी जाने वाली पदों पर बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को 4 फीसदी आरक्षण दिया गया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस बारे में सूचना दी है।
अब ग्रुप ए, बी, सी, डी श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में भी दिव्यांगों को चार प्रतिशत अधिक आरक्षणइसमें बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग में 100 बिंदु रिक्ति पर आधारित आरक्षण रोस्टर बनाए रखना चाहिए। वर्गों A, B, C और D की सीधी भर्ती इसी तरह होगी। 100 अंकों पर आधारित रोस्टर में पहली, 26वीं, 51वीं और 76वीं रिक्ति को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों से भरना होगा। 31 दिसंबर तक बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी से रिक्तियों/पदों को भरने के लिए वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। ऐसे में प्रशासनिक विभागों को इस बाबत मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के सभी सरकारी महकमों, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थानों में सीधी भर्ती के मामलों में दिव्यागों को चार प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान पहले से है। अब ग्रुप ए, बी, सी, डी श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में भी दिव्यांगों को चार प्रतिशत अधिक आरक्षण दिया जाएगा।
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