UPI Payment: UPI ने डिजिटल पेमेंट में क्रांति का काम किया है। भारत में UPI ने डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह से बदल दिया है। आज शहरों से लेकर गांवों में लोग बड़ी संख्या में लेन-देन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कई बार यूजर्स गलती से UPI ID गलत, ट्रांजैक्शन कर देते हैं। गलत आईडी में फंड ट्रांसफर करने पर यूजर को जल्द से जल्द इस ट्रांजैक्शन की शिकायत करनी चाहिए, जिससे पैसा रिकवर हो सके। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि गलत आईडी में पैसा ट्रांसफर होने पर आपको क्या करना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स।
गलत UPI ट्रांजैक्शन आमतौर पर तब होता है जब यूजर भूलवश या फिर किसी टेक्निकल इश्यू के चलते गलत UPI ID, मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार यूजर गलत UPI डिटेल या फिर गलत कॉन्टैक्ट स्लॉट कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ मामलों में देखा गया है कि किसी फ्रॉड का शिकार होकर भी यूजर गलत पेमेंट कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत UPI पर रुपये भेज देता है, तो उसे पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर में कंप्लेन का ऑप्शन दिया जाता है। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, यूजर इस समस्या पर बैंक या फिर RBI लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, UPI में गलत ट्रांजैक्शन से बचने के लिए ग्राहक की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वह सही डिटेल भरे। अगर ऐसा हो जाए तो यूजर को जल्द ही अपनी गलती… शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ऐसा करने से रिकवरी की संभावना कुछ बढ़ने की उम्मीद रहती है।
अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है तो हड़बड़ी न करें। RBI ने इस मामले को सुलझाने के लिए UPI सर्विस प्रोवाइडर के लिए शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य कर दिया है। यहां हम आपको बताते हैं कि आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं। सभी पॉपुलर UPI ऐप्स जैसे कि Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM में यूजर्स को इस तरह की प्रॉब्लम रिपोर्ट करने के लिए हेल्प या फिर रिपोर्ट का सेक्शन मिलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके ‘Report’ ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अब आपको ‘Wrong UPI Transaction’ को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन का डिटेल शेयर करना है।
UPI से जुड़े गलत पेमेंट की शिकायत के लिए तुरंत बैंक में संपर्क करें। इसके लिए आपको नजदीक के बैंक ब्रांच या फिर बैंक के कस्टमर केयर में फोन करके शिकायत करनी होगी। इसके लिए आपके पास पेमेंट से जुड़ी डिटेल जैसे कि UPI ट्रांजैक्शन आईडी, बेनिफिशियरी अकाउंट, UPI ID या फिर ट्रांजैक्शन का टाइम और तारीख जैसी जानकारी साथ में रखें। इसके साथ ही आप बैंक में लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), UPI को हैंडल करता है। UPI से हुए गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सकते हैं। UPI, NPCI के टोल-फ्री नंबर पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर 30 दिनों तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो NPCI के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।