Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे NPS वाले बेनेफिट
Unified Pension Scheme : सरकार (Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब तक जो टैक्स छूट (Tax Benefit) सिर्फ NPS (National Pension System) में मिलती थी, वही छूट अब UPS (Unified Pension Scheme) में भी दी जाएगी। यानी अगर कोई कर्मचारी NPS की जगह UPS को चुनता है, तो उसे टैक्स के मामले में कोई नुकसान नहीं होगा।
UPS पर सरकार ने क्या कहा?
4 जुलाई 2025 को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी UPS का विकल्प चुनें। इसी सोच के तहत UPS को भी वही टैक्स छूट दी जा रही है जो NPS में मिलती है। इससे दोनों योजनाएं (Schemes) बराबर हो जाएंगी और कर्मचारियों को यह तय करने में आसानी होगी कि कौन-सी पेंशन स्कीम उनके लिए बेहतर है।NPS में कौन-कौन से टैक्स लाभ मिलते हैं?
- NPS में पुराने टैक्स सिस्टम के तहत तीन तरह की टैक्स छूट मिलती है:
- धारा 80CCD(1): अगर कर्मचारी अपनी सैलरी से योगदान करता है तो 1.5 लाख रुपये तक की छूट (Deduction) मिलती है।
- धारा 80CCD(1B): इसमें 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है।
- धारा 80CCD(2): इसमें सरकार द्वारा दिए गए योगदान पर छूट मिलती है, जो बेसिक सैलरी + DA का 14% तक हो सकती है।
- अब ये सभी फायदे UPS में भी मिलेंगे, जिससे टैक्स बचत (Tax Saving) को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा।
- कर्मचारियों के लिए आसान हुआ विकल्प चुनना
न्यूनतम पेंशन की गारंटी
अगर किसी कर्मचारी की सेवा 10 साल या उससे ज्यादा की रही है तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपये की गारंटीशुदा पेंशन (Minimum Monthly Pension) मिलेगी। UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों बेसिक सैलरी + DA (Dearness Allowance) का 10% योगदान करेंगे। इसके अलावा सरकार की ओर से अतिरिक्त 8.5% का योगदान भी होगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुरक्षित हो सके।UPS कब शुरू हुई और क्या है इसकी खासियत?
सरकार ने UPS यानी Unified Pension Scheme को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था। इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें गारंटीड पेंशन (Guaranteed Pension) मिलती है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा (Service) 25 साल या उससे ज्यादा की रही है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे उसके आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा।NPS से UPS में स्विच करने की तारीख बढ़ी
सरकार ने कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। अब NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख 30 जून की बजाय 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। यानी जिन कर्मचारियों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था, उन्हें सोचने और निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
Web Title: unified pension scheme 2
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Published On: Apr 05, 2026 | 06:54 AM