Tax Saving Tips ll सैलरी इंकम वाले लोग इन 10 तरीकों से आसानी से बचा सकते हैं अपना टैक्स, जानें फटाफट
न्यूज हाइलाइट्स
Tax Saving Tips ll नई दिल्ली: Tax Saving Tips ll टैक्स बचाना (saving tax) हमेशा से ही उन सभी लोगों के लिए एक चुनौती (challenging ) रहा है जो काम करके कमाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम वेतनभोगी व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए किसी टैक्स एक्सपर्ट (expert) से सलाह ले पाते हैं। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन वीडियो (online video) देखकर या दोस्तों से सलाह लेकर अपना टैक्स बचाते हैं और अपना ITR फाइल करते हैं। ऐसे में उनकी टैक्स प्लानिंग बेहतर नहीं हो पाती।यदि आप पहले से ही कर बचाने की योजना बनाते हैं, तो आप अधिक कर राशि बचा सकते हैं।आयकर नियम (income tax rules) के अनुसार, आप तमाम तरह की बचत और निवेश नीतियां अपनाकर काफी हद तक अपना टैक्स बचा सकते हैं।तो, यहां टैक्स बचाने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।
पीपीएफ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सबसे अच्छे निवेश (investment) विकल्पों में से एक है। आप मासिक बचत या पूरे साल एकमुश्त निवेश करके बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं।पीपीएफ से मिलने वाली परिपक्वता राशि और ब्याज भी कर-मुक्त है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पीपीएफ खाते में सालाना 1 लाख 50 हजार रुपए (rupees) तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत पूरी कर कटौती मिलती है।यानी अधिकतम धनराशि जमा करके आप कर देनदारी को कम कर सकते हैं।पीपीएफ लंबी अवधि में सुरक्षित निवेश और कर-मुक्त बड़ी धनराशि बनाने का एक शानदार तरीका है।
ELSS
म्यूचुअल फंड (mitual fund) में निवेश करके आप शेयर बाजार से अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं, साथ ही इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (Equity Linked Saving Scheme) वाले फंड में निवेश करके आप इससे टैक्स भी बचा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। ELSS (less) कर बचत के साथ-साथ बेहतर रिटर्न भी प्रदान करता है।दोहरे लाभ के कारण नौकरीपेशा लोगों के बीच इसे एक लोकप्रिय कर बचत साधन माना जाता है, हालांकि ELSS में आपका निवेश 3 साल (three years) के लिए लॉक रहता है।
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