Sahara India के निवेशकों को वापस मिलने लगा पैसा, जानिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए दावा कैसे करें ?

Sahara India : करोड़ों निवेशकों का वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उन्होंने कई साल पहले सहारा स्कीम्स में पैसा लगाया था। अब उन्हें यह पैसा वापस मिल रहा है। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने CRCS-Sahara Refund Portal (Central Register-Sahara Refund Portal) शुरू किया है। इस पोर्टल की सहायता से, निवेशक या जमाकर्ता […]

Sahara India के निवेशकों को वापस मिलने लगा पैसा, जानिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए दावा कैसे करें ?

Sahara India : करोड़ों निवेशकों का वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उन्होंने कई साल पहले सहारा स्कीम्स में पैसा लगाया था। अब उन्हें यह पैसा वापस मिल रहा है। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने CRCS-Sahara Refund Portal (Central Register-Sahara Refund Portal) शुरू किया है। इस पोर्टल की सहायता से, निवेशक या जमाकर्ता घर बैठे अपने पैसे आसानी से निकाल रहे हैं। निवेशकों को अपना पैसा वापस लेने के लिए इस पोर्टल पर जाकर अपने डाक्यूमेंट्स भेजना होगा। जमा करने के 45 दिन बाद जमाराशि का पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में निवेशकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

10,000 रुपये की पहली किस्त निवेशकों को दी गई:

Sahara India के निवेशकों को वापस मिलने लगा पैसा, जानिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए दावा कैसे करें ?
ध्यान दें कि सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के 5,000 करोड़ रुपये की रिफंडिंग प्रक्रिया केंद्रीय सरकार ने शुरू की है। पोर्टल के माध्यम से पहली चरण में एक करोड़ जमाकर्ताओं के क्लेम का भुगतान किया जाएगा। 4 अगस्त को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 रुपये की पहली किस्त निवेशकों को दी। गृहमंत्री ने कहा कि अभी तक 18 लाख लोगों ने “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल” पर नामांकन कराया है। उन लोगों को उनका धन वापस दिया जा रहा है।

9 महीने में पैसा लौटा दिया जाएगा। 

विदित हो कि सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा। सरकार ने यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की है, जिसमें सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया गया था। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने शाह ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान पूरा होने के बाद शेष निवेशकों को राशि वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील की जाएगी।

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क्लेम प्रोसेसिंग के लिए जमाकर्ताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उनके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता होना चाहिए। इसके बाद सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों निवेशकों की क्लेम एप्लिकेशन को दवा जमा करने के 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करेंगी। वेरिफाई प्रक्रिया के बाद 15 दिनों के भीतर आवेदकों को एक टेक्स्ट संदेश के जरिये या पोर्टल पर उनके दावे के स्टेटस की जानकारी मिलेगी।

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सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड का दावा कैसे करें ?

सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund portal) को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के जरिये सीधे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। वास्तविक जमाकर्ता पोर्टल पर लॉग इन करके और ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरके अपने पैसे का क्लेम कर सकते हैं। लिंक https://mocrefund.crcs.gov.in है।

 

1. सबसे पहले आपको केंद्रीय पंजीयक-सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/Faq) पर जाना होगा. यहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

2. जमाकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा. यहां पर आधार का अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

3. इसके बाद आपके सामने कैप्चा आएगा. इसे भरने के बाद OTP भरना होगा. नियम और शर्तों पर सहमति देने के बाद क्लिक करें. ऐसा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो सकेगा.

4। इसके बाद आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। आपको सबसे पहले OTP और आधार नंबर से लॉगइन करना होगा। यहां OTP दर्ज कर लॉगइन करें। इसके बाद नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण भरें। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद अगला क्लिक करें। –

5. तीसरे चरण में प्रमाणपत्र देते समय निवेश की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगले क्लिक पर जाना होगा। इस चरण में पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद आपको दावा आवेदन पत्र मिलेगा। आपको इसे डाउनलोड करना होगा। आपको फॉर्म भरने, चित्र चिपकाने और फॉर्म के अंत में साइन करना होगा।

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