इस बैंक के ग्राहकों को Reserve Bank of India ने दिया तगड़ा झटका, खाते से पैसे निकालने के लिए लगाई लिमिट

Reserve Bank of India ने अहमदाबाद में स्थापित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई की है। जिसमें बैंक ग्राहक अब पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि निकाल नहीं सकते। 26 सितंबर से ये प्रतिबंध लागू होंगे। आने वाले छह महीने तक ये नियम लागू रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) सभी […]

इस बैंक के ग्राहकों को Reserve Bank of India ने दिया तगड़ा झटका, खाते से पैसे निकालने के लिए लगाई लिमिट

Reserve Bank of India ने अहमदाबाद में स्थापित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई की है। जिसमें बैंक ग्राहक अब पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि निकाल नहीं सकते। 26 सितंबर से ये प्रतिबंध लागू होंगे। आने वाले छह महीने तक ये नियम लागू रहेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) सभी बैंकों की गतिविधियों पर गहन निगरानी रखती है। बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है अगर वे आरबीआई नियमों की अवहेलना करते हैं। इसके साथ, बैंकों को कई बैंकों के लिए नए नियम भी बनाने का अधिकार है। केन्द्रीय बैंक ने कुछ समय पहले ही एसबीआई, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया था। इसके बाद अब एक बैंक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके ग्राहकों के लिए पैसे निकासी पर लिमिट तय कर दी है. आरबीआई ने अहमदाबाद में स्थापित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई की है। जिसमें बैंक ग्राहक अब पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि निकाल नहीं सकते। 26 सितंबर से ये प्रतिबंध लागू होंगे। आने वाले छह महीने तक ये नियम लागू रहेंगे।

इस बैंक के ग्राहकों को Reserve Bank of India ने दिया तगड़ा झटका, खाते से पैसे निकालने के लिए लगाई लिमिट
यह भी पढ़ें: Why Banks Reject Loan Applications: बार-बार लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही तो सावधान हो जाएं, इन 6 कारणों को जान लेंगे तो मुश्किल से बच जाएंगे आप

इन कामों पर भी लगी रोक
Reserve Bank of India ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए वह न तो लोन दे सकती है और न ही पुराने लोन को रिन्यू करा सकती है। इसके साथ ही बैंक को कोई नया निवेश या जमा स्वीकार नहीं कर सकता। बैंक ग्राहक भी पचास हजार रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर सकते।

कब तक जारी रहेगा प्रतिबंध ?
बैंक के ग्राहक अधिकारियों से इस बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं. हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ़ कर दिया है कि कलर मर्चेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया हो. जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक बैंक को सभी प्रतिबंधों के साथ ही काम करना पड़ेगा. तब तक बैंक के ग्राहकों को पैसों की ज्यादा निकासी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा

Focus keyword