बिज़नेस न्यूज़

Ration Card Alert || आधार को राशन कार्ड से लिंक कराने का आखिरी मौका, इस तारीख के बाद रद्द हो जाएगा; नहीं मिलेगा राशन!

Ration Card Alert || उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या दर्ज करने से राशन वितरण में पारदर्शिता आती है। ई-के.वाई.सी. के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार डाटा से सही हो। आम जनता का विभाग इस प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग […]
An image of featured content
This is the caption text
HIGHLIGHTS
  • Ration Card Alert || उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या दर्ज करने से राशन वितरण में पारदर्शिता आती है। ई-के.वाई.सी. के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार डाटा से सही हो। आम जनता का विभाग इस प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है।

Ration Card Alert || उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या दर्ज करने से राशन वितरण में पारदर्शिता आती है। ई-के.वाई.सी. के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार डाटा से सही हो। आम जनता का विभाग इस प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है।

 

Ration Card Alert || आधार को राशन कार्ड से लिंक कराने का आखिरी मौका, इस तारीख के बाद रद्द हो जाएगा; नहीं मिलेगा राशन!
Ration Card Alert || आधार को राशन कार्ड से लिंक कराने का आखिरी मौका, इस तारीख के बाद रद्द हो जाएगा; नहीं मिलेगा राशन!

2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य को 30 सितंबर तक आधार संख्या बताना अनिवार्य था। खाद्य सचिव विनय कुमार ने जारी पत्र में कहा कि अधिसूचना प्रत्येक सदस्य को 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर तक, सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड पर अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या बतानी होगी।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पाश मशीन या आधार की फोटो कॉपी के माध्यम से निशुल्क आधार सीडिंग केवाईसी करना होगा। राशन कार्ड का सदस्य मृत, पलायन होने के कारण आधार सीडिंग न होने की स्थिति में कार्यालय को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आधार कार्ड व राशन कार्ड में नाम मिस्मैच होने की स्थिति में लाभुक को प्रपत्र ”ख” के माध्यम से आधार सीडिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा ऑनलाइन प्राप्ति की छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध डीलर कराएंगे।

विज्ञापन