Pensioners New Update: पेंशनधारक ध्यान दें, अब ऐसे NPS से OPS ऑप्शन का उठा सकते हैं लाभ, जानें डिटेल
न्यूज हाइलाइट्स
नई दिल्ली Pensioners New Update: यदि आपके घर में कोई पेंशनधारक या सरकारी कर्मचारी है तो ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। दरअसल, कल्याण विभाग ने पेंशनधारकों के लिए एक विकल्प बनाया है। इसमें कुछ शर्तें भी हैं। इससे रिटायर्ड कर्मचारी NPS से अपनी पूर्ववर्ती पेंशन में वापस जा सकते हैं। 2003 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए इसके बारे में अधिक विस्तृत बताते हैं। केंद्र सरकार के पेंशनधारक विभाग कल्याण विभाग ने कहा कि अब रिटायर्ड और सेवारत कर्मचारियों को NPS छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में वापस जाना होगा।
किन लोगों को मिलेगा ये लाभ
सरकार ने 22 दिसंबर 2003 से पहले सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को NPS से OPS में शामिल होने का विकल्प दिया है। सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त तक का समय दिया था। पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का मौका पहले से रिटायर्ड और NPS के कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए कूछ नियमों का पालन करना चाहिए।
रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा OPS में शामिल होने का लाभ
20 अक्टूबर को पेंशन देने वाली संस्था ने एक पत्र जारी किया जिसमें रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को बताया गया था कि वे OPS में शामिल होना चाहते हैं। इस विकल्प का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि उन्होंने पहले ही एनपीएस का लाभ लिया है, तो उन्हें धन वापस करना होगा। OPS के लाभ को इसके बाद ही प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के ऑप्शन की सुविधा
सरकार ने फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो गई थी, उनकी भर्ती होगी। लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुआ। केंद्रीय सिविल सर्विस के तहत पेंशन प्राप्त करने का एक बारगी विकल्प उनके पास है। जब तक कर्मचारी इस विकल्प को चुन नहीं लेते, वे नेशनल पेंशन सिस्टम में रहेंगे। कर्मचारियों के लिए जो इस विकल्प को लागू कर सकते हैं
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