Income Tax Rule :अगर आप भी Youtube या Facebook – Instagram से कमाते हैं पैसे? तो जानिए आपको कितना टैक्स देना होगा.

Income Tax Rule 2023 : डिजिटल इंडिया के इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमाम तरह के सोशल मीडिया (Social Media) से पैसे भी कमा रहे हैं. कोई ट्विटर-इंस्टाग्राम (Twitter-Instagram) से पैसे कमा रहा है तो कोई यूट्यूब (Youtube) पर वीडियोज बनाकर करियर बना रहा है. ऐसे में अक्सर एक बात मन […]

Income Tax Rule 2023 : डिजिटल इंडिया के इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमाम तरह के सोशल मीडिया (Social Media) से पैसे भी कमा रहे हैं. कोई ट्विटर-इंस्टाग्राम (Twitter-Instagram) से पैसे कमा रहा है तो कोई यूट्यूब (Youtube) पर वीडियोज बनाकर करियर बना रहा है. ऐसे में अक्सर एक बात मन में आती होगी कि इन लोगों पर भी तो टैक्स (Income Tax) लगता होगा? सवाल ये भी उठता होगा कि कैसे और कितना लगता होगा? आइए जानते हैं इन सवालों से जवाब.

Income Tax Rule : इंटरनेट आज बेहद सस्ता हो गया है और देश भर में उपलब्ध है। साथ ही, स्मार्टफोन की महंगी कीमतों ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या को तेजी से बढ़ा दिया है। ऐसे में सोशल मीडिया ने लोगों को घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दिया है। आज बहुत से लोग यूट्यूब (YouTube), फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर (अब X) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों की कमाई कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि वे टैक्स नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश सोशल मीडिया व्यवसाय विदेश में हैं। लेकिन, यह विचार गलत है। आपको यू्ट्यूब चैनल या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने पर टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में इस प्रकार की आय प्राप्त करने वाले लोगों को सूचना दी है।

सोशल मीडिया से कमाई करने वालों पर कैसे लगता है टैक्स?
इनकम टैक्स में सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को दो तरह से दिखाया जा सकता है। पहला पैसा व्यवसाय और काम से मिलता है, और दूसरा पैसा अन्य स्रोतों से मिलता है। अगर आप नियमित रूप से सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, यानी इसे अपने लिए एक करियर के रूप में चुना है, तो आपको अपनी कमाई दोनों व्यवसाय और काम से बतानी होगी। ऐसी स्थिति में आप पर बिजनेस और प्रोफेशन के हिसाब से लगने वाला टैक्स लगेगा. वहीं अगर आपको कभी-कभार या दो-चार बार सोशल मीडिया से कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसे आपको Income from other sources में दिखाना होगा और इनकम स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा.

सोशल मीडिया की कमाई पर किस दर से लगता है टैक्स?

सोशल मीडिया से कमाई पर टैक्स लगाने को लिए कोई स्पेशल दर नहीं है. आप जिस भी इनकम हेड के अंदर अपनी कमाई दिखाएंगे, आप पर उसी हिसाब से टैक्स लगेगा. यानी आप जिस भी हेड में आते हैं, उस पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी कमाई को देखते हुए आप पर टैक्स लगाया जाएगा. अगर आपने अपनी कमाई Income from other sources में दिखाई है तो इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं हैं. वहीं अगर आपने अपनी कमाई Income from business and profession की तरह दिखाई है तो आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आप उन खर्चों को इसके तहत क्लेम कर सकते हैं, जो आपने कमाई करने के लिए किए हैं. उदाहरण के लिए आप अपने कैमरे, ब्रॉडबैंड के खर्च, अगर कोई ऑफिस लिया है तो उसका रेंट जैसे तमाम खर्चे अपनी कमाई में से क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम दिखाने पर आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा और साथ ही अपनी तमाम बुक्स भी मेंटेन करनी होंगी, क्योंकि हर बिजनेस में इनकी जरूरत होती है.

क्या जीएसटी के लिए भी रजिस्टर करना होता है?

सोशल मीडिया से कमाई पर जीएसटी भी लागू होगा अगर इसे बिजनेस इनकम मानते हैं। हालाँकि, जीएसटी केवल 20 लाख रुपये से अधिक की सालाना कमाई पर लागू होगा। यह सीमा कभी-कभी 10 लाख रुपये तक सीमित होती है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप एक यूट्यूबर या ब्लॉगर हैं और आपकी सालाना कमाई 20 लाख रुपये से अधिक है। रजिस्टर्ड इनफ्लुएंशर्स और ब्लॉगर्स की सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता है। ITR फाइल करते समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी आय भारत में या विदेश में है। विदेशी कंपनी ने आपको मिलने वाले पैसे किसी दूसरे देश से भेजे हैं, तो यह आपकी विदेशी आय होगी। साथ ही, आपको विदेशी कंपनी की भारतीय सब्सिडियरी से मिलने वाले पैसे विदेशी आय नहीं होंगे। ध्यान दें कि पुराने टैक्स सिस्टम में 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपये तक की आय पर बेसिक टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

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