EPFO Pension Update: 10 साल बाद अगर छोड़ देते हैं नौकरी तो कितनी मिलेगी पेंशन, यहां समझें EPFO का पूरा कैलकुलेशन

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सारांश:

EPFO Pension Update: अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपको EPFO का पता होगा। आपकी सैलरी के आधार पर आप एक फिक्स अमाउंट प्रोविडेंड फंड में जमा होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा पेंशन के लिए भी जाता है। जो दस साल या रिटायरमेंट (retirement)  के समय तक जमा किए गए कुल धन को कैलकुलेट कर निर्धारित करता है। व्यक्ति को मंथली पेंशन भी इसी आधार पर मिलता है। कभी आपने सोचा है कि पेंशन के तौर पर आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आप दस वर्ष तक नौकरी करते हैं? आज आप इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे।

नियम क्या कहता है?

पहले EPFO का नियम जानें। पेंशन पात्र होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि दशक है। आप इससे कम समय पर नौकरी छोड़ देंगे तो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप 10 वर्ष से अधिक समय तक नौकरी कर रहे हैं, तो सावधान रहें। यही कारण है कि आप 58 साल की आयु में पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 1,000 रुपए से 7,500 रुपए के बीच होता है।

क्या EPS का मान है?

EPS पेंशन का लाभ लेना चाहने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना होगा। उसे अपने पूरे कार्यकाल में EPS योजना में निरंतर योगदान देना चाहिए। जब EPF सदस्य अपने मूल वेतन का 12% EPFO द्वारा रेगुलेटेड प्रोविडेंट फंड में देते हैं, तो यह दो भागों में विभाजित होता है: 8.33 प्रतिशत EPS को जाता है, जबकि EPF योजना में 3.67% जाता है।

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