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EPFO NEWS || जॉब बदलते ही आप भी निकाल लेते हैं PF का पैसा, सबसे गलत फैसला… ये 80 लाख कौन देगा?

EPFO NEWS ||  नई दिल्लीः आपने अक्सर देखा होगा कि पीएफ के रूप में सैलरी का एक हिस्सा काटा जाता है। साथ ही, कंपनियां चाहती हैं कि उनके कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर भुगतान करने में कोई परेशानी न हो। केंद्र सरकार भी पीएफ कर्मचारियों को हर वित्त वर्ष ब्याज देती है। सरकार ने पिछले वित्तीय […]
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HIGHLIGHTS
  • 15 हजार रुपये की सैलरी फिर भी मिलेगा मोटा रिटर्न || EPFO NEWS ||
  • पीएफ अकाउंट मर्ज करने का शानदार तरीका || EPFO NEWS ||

EPFO NEWS ||  नई दिल्लीः आपने अक्सर देखा होगा कि पीएफ के रूप में सैलरी का एक हिस्सा काटा जाता है। साथ ही, कंपनियां चाहती हैं कि उनके कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर भुगतान करने में कोई परेशानी न हो। केंद्र सरकार भी पीएफ कर्मचारियों को हर वित्त वर्ष ब्याज देती है। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 8.15 फीसदी ब्याज देने का ऐलान कर रखा है। इसलिए पीएफ मोटा फंडा इकट्ठा करने वालों के लिए एक अच्छा साधन है। इतना ही नहीं, यह धन आपको धनी बना देता है। बहुत से कर्मचारी नौकरी बदलते ही पीएफ की रकम निकाल लेते हैं। क्या आप पीएफ पैसे निकालने से कितना नुकसान होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे लेख को ध्यान से पढ़ सकते हैं।

15 हजार रुपये की सैलरी फिर भी मिलेगा मोटा रिटर्न || EPFO NEWS ||

  1. अगर किसी वजह से कर्मचारियों क बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीना है और आपका पीएफ कट रहा है। ईपीएफओ के नियमानुसार, पीएफ कर्मचारियं के अकाउंट में मंथली 2351 रुपये जमा करने का काम किया जाता है, जिससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
  2. वर्तमान में सरकार की ओर से 8.15 फीसदी ब्याज के हिसाब से नजर डालें तो 2351 रुपये मंथली पीएफ अकाउंट में पहुंचने पर 10 वर्ष में कुल 4.34 लाख रुपये जमा करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही 20 साल बाद यह राशि बढ़कर 14.11 लाख रुपये तक आराम से हो जाएगी।
  3. रिटायरमेंट के बाद यानी 40 साल के बाद आराम से 80 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ खाते में जमा होगा। किसी वजह से नौकरी बदलते समय ही आप पीएफ की रकम निकाल लेते हैं तो आपके हाथ एक रुपये भी नहीं लगेगा।

पीएफ अकाउंट मर्ज करने का शानदार तरीका || EPFO NEWS ||

  1. इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल पर यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
  2. फिर लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसस में जाकर क्लिक करें। वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा।
  3. इसके बाद पर्सनल डिटेल और करेंट कर्मचारी के पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करना होगा।
  4. गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो पुराने कर्मचारी की लिस्ट खुल जाएगी।
  5. यहां पर आप जिस खाते को ट्रांसफर करने की सोचते हैं, उस पर क्लिक करना होगा।
  6. फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। बाद में रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे एंटर सबमिट करना होगा।
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