EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organization – EPFO) के सदस्य अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी में सुधार करने में सक्षम होंगे। इस बात की जानकारी शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने दी। सरकार ने EPFO में रिफॉर्म (Reforms) लागू किए हैं, जिसके बाद अब सदस्य बिना किसी बाहरी सहायता के ईपीएफओ (EPFO) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी में बदलाव कर सकेंगे। यह बदलाव उन लाखों सदस्यों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिनको पहले इस प्रक्रिया के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
EPFO Members Can Make Changes on Their Own
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने कहा “ईपीएफओ के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। जब भी किसी सदस्य को अपनी जानकारी में बदलाव करवाना होता था, तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब रिफॉर्म्स (Reforms) के बाद सदस्य आसानी से बिना किसी बाहरी मदद के अपनी जानकारी में बदलाव कर सकेंगे। यह कदम EPFO सदस्यों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार है, क्योंकि अब उन्हें किसी दफ्तर या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी।
Swift Resolution of Complaints
मनसुख मांडविया ने आगे कहा, “अब तक ईपीएफओ के पास नाम और अन्य जानकारियों में बदलाव से संबंधित करीब 8 लाख शिकायतें आई हैं। इस सुधार के बाद, इन शिकायतों का समाधान जल्दी किया जा सकेगा।” इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईपीएफओ (EPFO) की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और सदस्यों को कोई भी जानकारी अपडेट करने में समय की बर्बादी नहीं होगी। इसके साथ ही ईपीएफओ अकाउंट (EPFO Account) ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।