EPFO Claim Rejection || EPFO नहीं क्लीयर कर रहा है हर तीसरा क्लेम! आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं PF क्लेम

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सारांश:

EPFO Claim Rejection ||  क्या आपका EPFO में फाइल किया गया क्लेम भी नहीं मिला? क्या आपका EPFO में फाइल किया गया क्लेम भी नहीं मिला? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)  हर तीसरी शिकायत को खारिज करता है। ईपीएफओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कई ग्राहकों ने क्लेम निपटाने में देरी से संबंधित अपनी शिकायतें उठाई हैं। पेंशन निकाय ने क्लेम नहीं मिलने के एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर किसी शिकायत को संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जाता है, तो उसे निपटाने या पीएफ अमाउंट को देने में आम तौर पर 20 दिन लगते हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण (EPFO) 277 मिलियन से अधिक अकाउंट और लगभग 20 लाख करोड़ रुपये का धन है। फाइनेंशियल ईयर 2022–2023 में कुल 73.87 लाख दावों में से 24.93 लाख या 33.8% खारिज कर दिए गए। वहीं, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 46.66 लाख खर्च किए गए और 2.18 लाख क्लोजिंग बैलेंस दिखाए गए। 2017-18 में 13 प्रतिशत और 2018-19 में 18.2 प्रतिशत क्लेम रिजेक्ट करने की दरों से काफी अधिक था। दावों के लिए कुल आवेदनों में से खारिज किए गए दावों का प्रतिशत निकालें 2019–20 में 24.1% और 2020–2021 में 30.8% रहा। २०२१-२२ में यह आंकड़ा और बढ़ा। 35.2 क्लेम फिर से खारिज किए गए। यानी, कुल आवेदनों में से नकारात्मक प्रतिशत अधिक था। बीते पांच सालों में नकारात्मक क्लेम का प्रतिशत बढ़ा है। 2021–2022 और 2022–23 तक इसमें मामूली गिरावट आई है।

पिछले साल अक्टूबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अधिकारियों ने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि वे अत्यधिक दबाव के तहत काम कर रहे हैं। हाल ही में ईपीएफओ के मैन्युअल सालाना खाता अपडेट को वापस लेने से यह दबाव उत्पन्न हुआ है। ईपीएफओ (EPFO)  के अनुसार, किसी भी शिकायत 20 दिन में हल की जाती है। ऐसा नहीं होने पर वे दोषी ठहराए जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड ट्रस्टी ईपीएफओ (EPFO)  ने 10 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सदस्यों के खातों में EPF पर 8.25 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर की सिफारिश की है।