BPL Ration Card || राशन कार्ड धारक जल्दी करवाए ये काम, वरना कट जाएगा BPL राशन कार्ड
न्यूज हाइलाइट्स
BPL Ration Card || हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट( supreme court) ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने (two months l के भीतर केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल ( e sharam portal) पर असंगठित और पंजीकृत क्षेत्रों के श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया। जनसंख्या लगभग 8 मिलियन लोग हैं। पात्र नागरिकों की सही जानकारी (proper information) और राशन कार्ड होने से ऐसे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार (state government) की योजनाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिल सकेगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र और कुछ राज्यों ने सूखे राशन पर सुप्रीम कोर्ट के 2021 के निर्देश का पालन नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने अपने 2021 के आदेश में कहा था कि राज्य सूखा राशन जारी करते समय उन प्रवासी श्रमिकों से पहचान पत्र नहीं मांगेंगे जिनके पास राशन कार्ड (ration card) नहीं हैं। पोर्टल मुख्य रूप से सभी असंगठित श्रमिकों के आवश्यक डेटा के नामांकन, पंजीकरण, संग्रह और पहचान के लिए डिज़ाइन (design) किया गया है। 19 मार्च को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर कुल 286 मिलियन लोग पंजीकृत हैं. इनमें से केवल 20.63 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड हैं और उनका डेटा पोर्टल (data portal) पर उपलब्ध है।
बीपीएल राशन कार्ड:अगर आप राशन कार्ड धारक (ration card holders) हैं तो यह खबर आपके लिए है।न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर याचिका (petition) पर यह आदेश पारित किया। पिछले साल अप्रैल में, जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकारों (state governments ) को निर्देश दिया था कि वे फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को अदालत द्वारा की गई स्व-घोषणा (self declaration) के आधार पर तीन महीने के भीतर उन प्रवासियों या असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करें। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली और अन्य शहर।
जिनके पास राशन कार्ड (ration card) नहीं है लेकिन वे केंद्र के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस प्रकार, पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को अभी तक राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पिछले साल इसी अदालत ने उन्हें ऐसा करने का आदेश (order) दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने राज्यों को ईकेवाईसी राशन कार्ड जारी करने के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न करने की चेतावनी भी दी है, जिसका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पालन करना होगा।