Aadhaar Update || आधार के नियमों में हो गया बदलाव, फॉर्म एनरोलमेंट से लेकर अपडेशन तक जानिए पूरी डिटेल

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Aadhaar Update || आधार कार्ड दस वर्ष पुराने हैं। अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है, तो आधार को अपडेट करना आवश्यक है। Aadhaar सुधार: भारतीय विशिष् ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार के नामांकन और अपडेट (Enrolment and Update) के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। आधार के लिए नामांकन और अपडेट करने के लिए एक नया फॉर्म जारी किया गया है। ऐसे में अब किसी को आधार को अपडेट करने या नया आधार बनाने के लिए आवेदन करने के लिए एक नया फॉर्म भरना होगा। यही नहीं, संस्था ने बताया कि नियमों में भारतीय निवासियों और गैर-भारतीय निवासियों के लिए भी बदलाव किए गए हैं।

नए नियमों से आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डेटा जैसे नाम, पता आदि को अपडेट करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। केंद्रीय पहचान डेटा को अपडेट करने के दो तरीके नए नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं या नामांकन सेंटर में जाकर कर सकते हैं। UIDAI के नए नियमों के अनुसार, आधार कार्ड रखने वाले अब आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपडेट कर सकते हैं। आप जानकारी को सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं या UIDAI वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। दरअसल, पुराने नियमों में सिर्फ ऑनलाइन मोड में पता अपग्रेड करने का विकल्प था। दूसरी डिटेल्स को सुधारने के लिए आपको आधार केंद्र जाना पड़ा। इसका मतलब यह है कि आप अब अपने मोबाइल नंबर और पता दोनों को इंटरनेट पर अपडेट कर सकते हैं। भविष्य में मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट करने की भी संभावना है।

नया नमूना फॉर्म

आधार नामांकन और विवरणों को अपडेट करने के लिए वर्तमान फॉर्म को नवीनतम फॉर्म से बदल दिया गया है। आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासियों और गैर-निवासी नागरिकों के लिए नवीनतम फॉर्म 1 का उपयोग किया जाएगा। आप व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करने के लिए एक ही प्रकार का फॉर्म उपयोग करेंगे। यदि आपके पास पहले से ही आधार कार्ड है, तो आप फॉर्म 1 का उपयोग करके अन्य विवरणों को अपडेट कर सकते हैं।

वहीं जिन गैर-भारतीय नागरिकों के पास भारत से बाहर का पता है उनका नामांकन और अपडेट फॉर्म 2 से किया जाएगा। भारतीय नागरिकता वाले गैर भारतीय नागरिक (NRI) जो 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच हैं, फॉर्म 3 का उपयोग कर सकते हैं। NRIs के बच्चों के विदेशी पते के साथ भी फॉर्म 4 का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्म 5,6,7,8 और 9 अलग-अलग श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं।