Aadhaar Card Rule Changes 2024 || अब आधार बनवाना इतना आसान नहीं,सरकार ने अनिवार्य किया ये रूल ,जाने बिलकुल नया तरीका यहाँ से

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Aadhaar Card Rule Changes 2024 ||  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा कि अब राज्य सरकार की सहमति से 18 वर्ष से अधिक आयु के और पहली बार आधार नामांकन करने वालों को भौतिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। UDAI के एक अधिकारी ने कहा कि “18 साल बाद अपना पहला आधार चाहने वालों के लिए पासपोर्ट जैसी सत्यापन प्रणाली होगी।” इस श्रेणी के लोगों के आधार से संबंधित सभी कार्यों की डेटा गुणवत्ता की जांच की जाएगी और फिर सेवा पोर्टल पर सत्यापन के लिए भेजी जाएगी। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट सेवा पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा और अनुमोदन के 180 दिनों के भीतर आधार बनाया जाएगा।

UDAI के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने एक प्रेस बयान में कहा कि नए नियम केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के पहले आधार नामांकन पर लागू होंगे। उन्होंने कहा, “एक बार जब उनका आधार बन जाता है, तो वे भी सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे अपडेट करा सकते हैं। Uidai ने कहा कि बहुत से लोग जन्म की मृत्यु को आधार कार्ड में बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। वे फर्जी रिकॉर्ड बना रहे थे। अब बनाए जा रहे नए आधार कार्डों पर जन्मतिथि लिखी जाएगी, ताकि इसे प्रमाण पत्र के रूप में नहीं प्रयोग किया जाए।

बहुत से लोगों ने सरकारी योजनाओं, पेंशन योजनाओं, खेल प्रतियोगिताओं और अन्य जगहों से लाभ या प्रवेश पाने के लिए अपनी जन्मतिथि को आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर दिया था। यूआईडीएआई ने पहले ही कड़े निर्देश जारी किए हैं। लेकिन उसका लाभ दिखाई नहीं देता था। इसके बाद अब नया नियम लागू हुआ।

16,55 करोड़ लोगों ने आधार बनाया || Aadhaar Card Rule Changes 2024

UIDAI अब तक आधार नामांकन के लिए आने वाले व्यक्ति के जनसांख्यिकीय विवरण को पहचान और पते के प्रमाण के साथ सत्यापित करने का कार्य करता है, जो 2010 में शुरू हुआ था। अब तक, उत्तर प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के 16.55 करोड़ लोगों ने आधार में नामांकन कराया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक महीने 18 वर्ष से अधिक आयु के 13,246 लोगों का आधार नामांकन किया जाता है ।

अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए जिला और उप-मंडल स्तरों पर नोडल अधिकारी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए आधार सुविधा चयनित केंद्रों पर उपलब्ध होगी, जिसमें प्रत्येक जिले का प्रधान डाकघर और UIDAI द्वारा पहचाने गए अन्य आधार केंद्र शामिल हैं।