December 2023 Deadline || 31 दिसंबर बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करने की आखिरी तारीख, जानें आपको क्या करना होगा
न्यूज हाइलाइट्स
December 2023 Deadline || 31 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट (bank locker agreement) के लिए फेज में रिन्यूवल प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। 31 दिसंबर, 2022 को या इससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा करने वाले अकाउंट होल्डर्स (account holders) को एक बदले हुए एग्रीमेंट पर साइन करके उसे संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। लॉकर एलॉटमेंट (locker allotment) के समय, बैंक ग्राहक से एक समझौता करता है, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। लॉकर किराए पर लेने वाले को बैंक एक डुप्लिकेट (Duplicate) कॉपी देता है, जबकि बैंक ऑरिजिनल एग्रीमेंट को उस ब्रांच में रखता है जहां लॉकर है।
बैंक एग्रीमेंट रिन्यूवल (agreement renewal) के लिए नोटिफिकेशन (Notification) भेजता है, लेकिन यदि आपको अपने एग्रीमेंट के रिन्यूवल के बारे में पता नहीं है, तो अपने बैंक के कस्टमर केयर या ब्रांच से संपर्क करें। बैंकों को अपनी वेबसाइटों पर एग्रीमेंट और रिन्यूवल की जानकारी देनी चाहिए। लॉकर एग्रीमेंट की नवीनतम जानकारी के लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएँ। ICICI, एसबीआई और HDFC जैसे बड़े बैंक पहले ही अपने संशोधित एग्रीमेंट को इंटरनेट पर अपलोड कर चुके हैं।
आरबीआई ने कहा कि बैंकों की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित डिपॉजिट वॉल्ट को सुरक्षित रखें। बैंकों को आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, डकैती और इमारत ढहने जैसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। बैंक प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय घटनाओं (जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप और बिजली) से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने लॉकर सिस्टम को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। आरबीआई ने कहा कि ग्राहक लॉकर में रखे सामान को किसी भी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा अगर यह उनकी लापरवाही या गलती से हुआ है।
बैंक लॉकर की संपत्ति को नुकसान या क्षति होने पर ग्राहक को मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं। बैंक का कर्तव्य है कि लॉकर और उनका स्थान सुरक्षित हो। आरबीआई ने कहा कि ग्राहक को लॉकर एग्रीमेंट के माध्यम से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता चल सकता है।