Unified Pension Scheme : UPS को लेकर बड़ा अपडेट, मोदी सरकार का तगड़ा दांव, UPS में ये 3 गारंटी

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Unified Pension Scheme :  नई दिल्ली:  केंद्रीय सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को UPS लागू करके बड़ी सौगात दी है। सरकार की तारीफ चारों ओर फैली हुई है। लेकिन पचास प्रतिशत से अधिक लोग अभी भी कंफ्यूजन हैं। आखिरकार, किन कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? साथ ही देश में कितने लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी परेशान हैं, तो यहां आपके सभी सवालों का सरलता से जवाब मिलेगा।  जानकारी के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो अभी नई पेंशन योजना (NPS) के ग्राहक हैं। यही नहीं इनमें रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं।  

सरकार के इस फैसले के बाद एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा (AIRF General Secretary Shiv Gopal Mishra)  ने कहा कि केंद्र सरकार (Central government) के कर्मचारियों के पेंशन (employees’ pension) से जुड़े लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है. इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि जो फायदे ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) में हैं वही फायदा इस स्कीम में देने की बात हुई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें फैमिली पेंशन (family pension) का लाभ अब महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब न्यूनतम पेंशन 10 हजार (Minimum pension 10 thousand)  रुपए हो जाएगी.

आपको बता दें कि UPS के तहत लाभ लेने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी बारह महीनों में उनके औसत मूल वेतन का पचास प्रतिशत पेंशन के रूप में गारंटी दी गई है। इसके अलावा, एनपीएस से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर है। आपको बता दें कि UPS के तहत पेंशन आनुपातिक आधार पर कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए निर्धारित होगी।  यानि एक कर्मचारी को रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा अगर वह 10 साल काम करता है। आपको बता दें कि देश में पहले ओपीएस पेंशन योजना लागू थी। इसके तहत कर्मचारियों को मूल वेतन का पचास प्रतिशत पेंशन मिलता था। 

पेंशन में किसका कितना योगदान?

आपको बता दें कि UPS अंशदायी प्रकृति की योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी योगदान करना होगा. साथ ही नियोक्ता यानि केन्द्र सरकार का इसमें 18.5 फीसदी योगदान होगा. साथ ही एनपीएस के तहत नियोक्ता का योगदान 14 फीसदी रखा गया है. जिसमें कर्मचारियों का योगदान सिर्फ 10 फीसदी ही है. 

1. UPS की पहली गारंटी

 निर्धारित राशि का पेंशन: UPS में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो बीस महीने के अधिकतम बेसिक पे का पच्चीस प्रतिशत होगा। OPS भी रिटायरमेंट के समय कुछ पेंशन देता है। NPS में रिटायरमेंट के समय कोई निश्चित पेंशन नहीं है।

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