Stray Dogs in India: देशभर में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और उनसे पैदा होने वाले विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला एनिमल लवर्स (Animal Lovers) और आम नागरिकों के बीच एक संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर अनिश्चित काल के लिए शेल्टर होम में बंद करना कोई समाधान नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने हर ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से फीडिंग स्पेस खोले जाने को कहा है। अब से सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने उनसे यह बताने को कहा है कि वे आवारा कुत्तों के प्रबंधन और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।