Post Office स्कीम से हर महीने करते हैं कमाई? ITR भरते वक्त ध्यान रखना होगा Income Tax का ये नियम

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Post Office Monthly Income Scheme  || मंथली इनकम स्कीम, जिसे Post Office Monthly Income Scheme भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस की सबसे लोकप्रिय निवेश योजनाओं में से एक है। यह आपको हर महीने की आय के लिए निवेश करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित छोटी बचत योजना है। यह 9 लाख रुपये तक का निवेश जॉइंट अकाउंट से और 9 लाख रुपये तक जॉइंट अकाउंट से कर सकता है। आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं अगर आपको हर महीने एक निश्चित बंधी बंधाई आय चाहिए. हालांकि, आपको Post Office Monthly Income Scheme Tax Rule जानना चाहिए। आइए इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं।

क्या है Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)?

आपको हर महीने ब्याज मिलता है क्योंकि ये एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। आप इसमें एक निश्चित राशि डालकर ब्याज के साथ हर महीने फिक्स्ड आय पा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अवधि पांच वर्ष है। आप अभी 7.40% की दर से ब्याज मिलता है, जो आपके डिपॉजिट पर हर महीने जुड़ता है। इस स्कीम में 1,000 रुपये का न्यूनतम डिपॉजिट और 1,000 रुपये का अधिकतम डिपॉजिट किया जा सकता है। सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये, 10 साल और इससे ऊपर के नाबालिग 3 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं।

Post Office Monthly Income Scheme पर क्या हैं टैक्स के नियम?

आप इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम से अधिक टैक्स बेनेफिट्स मिलेंगे। इस पर कोई वैश्विक कर लगता है। यह स्कीम आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत नहीं आती है, जिसमें आपको सीधे डेढ़ लाख का लाभ मिलता है; इसके अलावा, TDS (tax deducted at source) या टैक्स रिबेट लागू नहीं होते। इस योजना में आपके डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज टैक्सेबल आय है, यानी आपको इस पर टैक्स देना होगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filling) भरते हैं, तो आपको इससे हुई आय को ‘अन्य स्रोतों से आय’ कैटेगरी में दिखाना होगा। योजना से ब्याज मिलने पर आपको अपने टोटल इनकम पर लागू होने वाले इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।