Kerala CM Convoy Accident : क्या आप जानते है कि अगर CM के काफिले से टकरा गई कोई गाड़ी तो क्या होगा? कौन सी सजा मिलेगी

Kerala CM Convoy Accident : क्या आप जानते है कि अगर CM के काफिले से टकरा गई कोई गाड़ी तो क्या होगा? कौन सी सजा मिलेगी
Kerala CM Convoy Accident

Kerala CM Convoy Accident :  नई दिल्ली:  भारत में जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री सड़क पर गुजरता है, तो सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सख्त किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि उस क्षेत्र की पुलिस तैनात की यह जिमेदारी रहती है। कि उस मंत्री व सीएम को सुर​​क्षित पहुंचाना होता है। लेकिन कभी-कभी वीआईपी काफिले में बड़ी लापरवाही हो जाती है, जिससे कुछ लोग काफिले में घुसकर उसे रोक देते हैं। आज हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गलती से मुख्यमंत्री या किसी बड़े मंत्री के काफिले से टकराता है, तो उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

हाल ही में एक मामला सामने आया, जब एक महिला की वजह से केरल के मुख्यमंत्री पिनरई वियजन के काफिले की चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह महिला स्कूटी चला रही थी, और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी सवार महिला को बचाने के लिए काफिले की पहली गाड़ी ने ब्रेक मारा, जिससे पीछे की गाड़ियां टकरा गईं। वहीं वहां पर मौजूद  एक एंबुलेंस ने भी एक गाड़ी पर जोर से टक्कर मारी। सीएम या किसी वीआईपी के काफिले के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल होता है। आमतौर पर काफिले के मार्ग को पहले से तय किया जाता है और इस दौरान ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री इस नियम का पालन नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि इससे आम लोगों को परेशानी होती है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह का निर्णय लिया है।

काफिले को एस्कॉर्ट कर रही कारों में मौजूद कमांडो यह सुनिश्चित करते हैं कि काफिले के निकट कोई अन्य वाहन न आए। लेकिन अगर सुरक्षा उपायों के बावजूद कोई गाड़ी काफिले में घुस जाती है, तो उस स्थिति में क्या कार्रवाई की जाती है? इस मामले में पुलिस के पास सभी अधिकार होते हैं। सीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, और वे उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकती हैं। यदि व्यक्ति की गलती साबित होती है, तो पुलिस उसे बाद में छोड़ सकती है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रैश ड्राइविंग की स्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, यदि सीएम को लगता है कि सामने वाले व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, तो पुलिस उसे छोड़ सकती है।

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