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Income tax returns 2024 || आईटीआर फाइल करने की कर रहे हैं तैयारी? जानिए रिटायरमेंट बेनेफिट्स पर कैसे लगता है टैक्स

Income tax returns 2024 || भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटायरमेंट पर पेंशन, ग्रेच्युटी और कर्मचारी भविष्य निधि पर टैक्स देना पड़ता है। रिटायरमेंट बेनेफिट पर टैक्स कैलकुलेशन जानें। पेंशन पर कितना टैक्स लगता है || Income tax returns 2024 || गैर-सरकारी और government employees के लिए टैक्सेशन प्रक्रिया अलग है।…
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HIGHLIGHTS
  • पेंशन पर कितना टैक्स लगता है || Income tax returns 2024 ||
  • ग्रेच्युटी पर कितना टैक्स लगता है || Income tax returns 2024 ||
  • ईपीएफ पर कितना टैक्स लगता है || Income tax returns 2024 ||
  • रिटायरमेंट बेनेफिट्स में छुट || Income tax returns 2024 ||

Income tax returns 2024 || भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटायरमेंट पर पेंशन, ग्रेच्युटी और कर्मचारी भविष्य निधि पर टैक्स देना पड़ता है। रिटायरमेंट बेनेफिट पर टैक्स कैलकुलेशन जानें।

पेंशन पर कितना टैक्स लगता है || Income tax returns 2024 ||

गैर-सरकारी और government employees के लिए टैक्सेशन प्रक्रिया अलग है। government employees को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान करने पर करों से छूट मिलती है। जबकि गैर-सरकारी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत पेंशन मिलती है, तो उन्हें 50 प्रतिशत पर कर देना होता है। शेष पचास प्रतिशत को आयकर से छूट मिली है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को ग्रेच्युटी सहित 100 प्रतिशत पेंशन मिलने पर कर से एक तिहाई छूट मिलती है।

ग्रेच्युटी पर कितना टैक्स लगता है || Income tax returns 2024 ||

government employees  को रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी पर कर से पूरी तरह छूट मिलती है। non-government employees  को टैक्सेशन देने के दो तरीके हैं। 972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत, एक फर्म में काम करने वाले व्यक्ति को वर्ष में 15 दिन का वेतन या 20 लाख रुपये में से सबसे कम राशि मिलने पर ग्रेच्युटी की छूट मिलती है। 1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले लोगों पर सबसे कम छूट लागू होती है। साल में फर्म में काम करने वाले व्यक्ति को आधे महीने का वेतन, या 10 लाख रुपये, ग्रेच्युटी के रूप में मिलता है।

ईपीएफ पर कितना टैक्स लगता है || Income tax returns 2024 ||

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) राशि को निकालने पर कर से छूट मिलती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि को कर से छूट मिलती है।

रिटायरमेंट बेनेफिट्स में छुट || Income tax returns 2024 ||

रिटायरमेंट बेनेफिट्स के लिए ITR प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए पेंशन रिपोर्ट और फॉर्म 16 के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। रिटारयमेंट बेनेफिट्स में कई सीमाएँ हैं। इनसे टैक्स का बोझ कुछ कम हो सकता है। टैक्सपेयर 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80c एक्ट में पुरानी कर व्यवस्था के साथ पा सकता है।

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Web Title: Income tax returns 2024
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