Hit and Run Law में ऐसा क्‍या जिसने उड़ाए Truck Drivers के होश? हिल गई मोदी सरकार

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सारांश:

Hit and Run Law || यूपी, बिहार, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, गुजरात… तमाम राज्‍यों के Truck Drivers और Transport Operator सड़कों पर उतर आए हैं. वजह है ‘Hit and Run’ पर लाया जा रहा नया कानून। इसमें ‘हिट एंड रन’ को लेकर बेहद सख्‍ती से निपटने का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्याय संहिता का हिस्‍सा है। इसके तहत ऐसे मामलों में ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये जुर्माने की बात कही गई है। इसने ड्राइवरों के होश उड़ा दिए हैं. यह पूरा कानून क्‍या है? अभी तक क्‍या व्‍यवस्‍था थी? आइए, यहां इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

Hit and Run Law को सख्त किया गया || Hit and Run Law || 

हिट एंड रन पर नए कानून के किस प्रावधान का विरोध हो रहा है दरअसल ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के एक प्रोविजन का विरोध कर रहे हैं इसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को इन्फॉर्म किए बिना मौके से भागने वाले ड्राइवर को 10 साल तक की सजा या 7 लख रुपए के जमाने का प्रावधान है ।  तो Hit and Run Law पर नए कानून के विरोध का असल कारण क्या है। चक्का जाम करने वाले ड्राइवर का यह दावा है कि विदेश की तर्ज पर सख्त प्रोविजन लाया गया है। इसे लाने से पहले विदेश की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर फोकस किया जाना चाहिए।

Hit and Run Law ||
Hit and Run Law ||

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है की नए नियमों के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं देशभर में पहले से ही 25 से 30 परसेंट ड्राइवर की कमी है। ऐसे में कानून ड्राइवर की कमी को और बढ़ाएंगे । देश की अर्थव्यवस्था में रोड ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर का बड़ा योगदान है । प्रदर्शनकारी ड्राइवर का कहना है कि नए कानून के मुताबिक Hit and Run मामलों में 10 साल तक की सजा और 7 लख रुपए का जुर्माना होता है तो ड्राइवर इतनी बड़ी राशि कैसे भरेंगे । अब तक जनरल मामले में आईपीसी की धारा 279 तरीके लापरवाही से वाहन चलाना 304 ए लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना कि तहत केस दर्ज किया जाता है इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है वहीं कई मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है

अगला सवाल है कि अब इसमें क्या बदलाव हुआ है || Hit and Run Law || 
बदलाव की बात की जाए तो इसमे यदी सड़क हादसे के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटनास्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसे 10 साल की सजा भुगतना होगा। वहीं 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा।

अगला सवाल किन-किन राज्यों में कानून के विरोध में ड्राइवर उत्तरें || Hit and Run Law || 
उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार मध्य प्रदेश गुजरात समेत देश भर के ज्यादातर राज्यों के ट्रक और बस ड्राइवर नए कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं इसका परिवहन सेवाओं के साथ सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है अब आपको बताते हैं कि ड्राइवर की क्या कुछ मांग है, ड्राइवर की मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर नए कानून को वापस नहीं लेती तब तक बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। राज्यों में चालकों ने बस और ट्रक चलाने से इनकार कर दिया केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने भी विरोध किया है