Himachal News || शिमला || फिलहाल हिमाचल सरकार ने राज्य में किसी भी प्रकार के दबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को स्थानांतरित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया। इन आदेशों के अनुसार, मंगलवार 21 नवंबर से सभी विभागों को ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
फिलहाल हिमाचल सरकार ने राज्य में किसी भी प्रकार के तबादला पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को स्थानांतरित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया। इन आदेशों के अनुसार, मंगलवार 21 नवंबर से सभी विभागों को ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तबादलों पर पहले भी बैन लगाया गया था, लेकिन बाद में हटाया गया था। अगस्त महीने में राज्य सरकार ने ग्रुप-सी और डी यानी के क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया। मंत्रियों की सिफारिश पर भी बदलाव हुआ। सरकारी आदेश के अनुसार अगस्त में प्रतिबंध 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हट जाएगा। उस समय संबंधित कैबिनेट मंत्रियों को तबादल दिया गया था। गौरतलब है कि ट्रांसफर बैन की अवधि में सिर्फ मुख्यमंत्री को ही तबादला आदेश देने का अधिकार है।
Aug. में जारी आदेश के अनुसार, संबंधित मंत्री केवल 3 साल का स्टे पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले से जुड़े आवेदनों पर विचार कर सकते थे। राज्य सरकार ने फिर से तबादलों पर प्रतिबंध लगाया है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश पर ट्रांसफर हो सकेगा। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।