शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए नए नगर निगम कानून के विरोध में आज विपक्षी दल कांग्रेस और माकपा विधायक राकेश सिंह ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष की मांग थी कि इस विधेयक को या तो सेलेक्ट कमेटी के विचार के लिए भेजा जाए या फिर इस पर विपक्ष के संशोधनों को मंजूर कर उन पर विचार किया जाए सरकार ने विपक्ष की दोनों ही मांगे नहीं मानी और बहुमत से इस विधेयक को पारित कर दिया हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 के पारित हो जाने के बाद अब प्रदेश के नगर निगमों में राजनीतिक दल अपने-अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकेंगे इस नए कानून के मुताबिक नगर निगम में ओबीसी को भी महापौर पद पर आरक्षण मिलेगा जबकि महापौर और उपमहापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए के बजाय तीन चौथाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है
नई नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 के मुताबिक दल बदल कानून को भी खड़ा किया गया है इससे पहले जो संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के जगत सिंह नेगी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और माकपा विधायक राकेश सिंह ने इसका विरोध किया विपक्ष के वॉकआउट के बीच सदन ने इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 6 मार्च को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष के बजट पर आज चर्चा आरंभ हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया राज्य का 2122 का बजट प्रदेश सरकार के दीवानेपन का जीता जागता उदाहरण है उन्होंने कहा कि बजट से सब अहम मुद्दे गायब कर दिए गए हैं और गेम फंडिंग कहां से होगी
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इसका कोई जिक्र नहीं है उन्होंने कहा कि बजट में ना तो प्रदेश भर कर दूंगा जिक्र है । और ना ही कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि देश पर ₹61567 का खर्च हो चुका है और इस साल के अंत तक यह बढ़कर ₹70000 तक पहुंच जाएगा भाजपा के विनोद कुमार ने मिशन दृष्टि के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया और कहा कि इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को फायदा होगा भाजपा के बलवीर वर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है चर्चा में कांग्रेस के सुंदर ठाकुर और भाजपा के परमजीत पम्मी ने भी हिस्सा लिया प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत आधी अधूरी पाइपिन लगाने या बांटने पर इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी