RBI Action || RBI ने इन दो बैंकों पर कसा शिकंजा, ग्रहाकों को लगा तगड़ा झटका

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

RBI Action ||  मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी Bank (Sarvodaya Cooperative Bank) की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व Bank (RBI) ने उस पर कई नियंत्रण लगाए हुए है। जिससे ग्राहकों को उनके खातों से अधिकतम 15,000 रुपये निकालने की सीमा लगाई गई है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से केवल पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पात्र जमाकर्ताओं को मिलेगी।

2024 को कारोबार की समाप्ति से सर्वोदय सहकारी Bank (Sarvodaya Cooperative Bank) पर Bank विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश लागू हो गया। सर्वोदय सहकारी Bank अब रिजर्व Bank की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण या अग्रिम नहीं दे सकेगा और उनका नवीनीकरण भी नहीं कर सकेगा।   इसके अलावा, चाहे Bank अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के रूप में हो, वह कोई निवेश, दायित्व या भुगतान नहीं कर सकता।

Central Bank ने कहा, ‘‘विशेष रूप से, सभी बचत Bank या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालाँकि, अगर आपका अकाउंट इस Bank में खुला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।आरबीआई ने कहा कि इन निर्देशों को Bank लाइसेंस रद्द करने की तरह नहीं समझा जाना चाहिए।

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