Government scheme || मोदी सरकार की इस योजना से आपको हर दिन मिलेगा पांच सौ रुपए, ऐसे ले फायदा

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Government scheme ||  केंद्र सरकार गरीबों के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। आज हम आपको एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आवेदन करने पर प्रतिदिन पांच सौ रुपये मिलते हैं। हम PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana की जानकारी देंगे। इस योजना के माध्यम से कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को एक लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। योजना के दूसरे चरण में दो लाख रुपए का लोन पांच प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से कुल 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान लोगों को प्रतिदिन 500 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आज ही आवेदन करना चाहिए। ये योजना साबित होगी कि महत्वपूर्ण है। आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या है PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana

केंद्रीय सरकार ने PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana   योजना शुरू की हुई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से गरीब व माध्य वर्गी लोगों को 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज की दर से 3 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। पात्र व्यक्तियों को पहले चरण में एक लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में दो लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। कौशल परीक्षण के बाद सभी योग्य व्यक्तियों को योजना के तहत पांच दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण और पंद्रह दिन या अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में 500 रुपये का दैनिक भत्ता भी मिलेगा। प्रशिक्षण से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये का अनुदान देने की सुविधा है। 

PMV योजना के लाभ उठाने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है

इस योजना का लाभ 18 क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिल सकता है। राजमिस्त्री, नाई, माली, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्र-शस्त्र बनाने वाले, मूर्तिकार, जूता बनाने वाले, नाव निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले आदि लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और राशन कार्ड आवश्यक होंगे।

18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को योजना मिलनी चाहिए: 

इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पिछले पांच वर्षों में स्वरोजगार या व्यवसाय विकास कार्यक्रमों के तहत सरकारी योजनाओं से ऋण नहीं लिया हो। योजना के तहत एक ही परिवार का व्यक्ति पात्र होगा। सरकारी सेवा में काम करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के प्रत्येक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में कार्यालयीन समय पर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।