PPF Extension Rules || पीपीएफ अकाउंट होल्डर अपने खाते को कितनी बार करवा सकते हैं एक्सटेंड? निवेश किया है तो ये नियम जरूर जान लें…
न्यूज हाइलाइट्स
PPF Extension Rules || Public Provident Fund (PPF) को निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। ये सरकारी स् कीम है जिस पर गारंटीड ब् याज मिलता है। इस स्कीम में कोई भी भारतवासी निवेश कर सकता है। पीपीएफ एक लंबे समय तक चलने वाली स्कीम है, 15 साल में मैच् योर होती है और कंपाउंडिंग का फायदा देती है। ऐसे में इसके द्वारा बहुत बड़ा धन तैयार किया जा सकता है। यही कारण है कि विविध निवेश अवसरों के बावजूद बहुत से लोग इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। मौजूदा पीपीएफ दर 7.1% है। आप भी इस स् कीम में निवेश कर रहे हैं और इसका लाभ 15 साल से अधिक समय तक लेना चाहते हैं, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन कितनी बार पीपीएफ एक्सटेंशन कराया जा सकता है? अगर आपने निवेश किया है तो आपको इसका जवाब जानना चाहिए:
कितनी बार कर सकते हैं extension?
ppf extension में निवेशक को दो विकल्प मिलते हैं: कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन या बिना निवेश किए अकाउंट एक्सटेंशन। आप कॉन्ट्रीब् यूशन को खते हुए भी एक्सटेंशन कराना चाहते हैं तो 5 से 5 साल की अवधि में करवा सकते हैं। इससे आपका खाता एक बार में सीधे पांच साल तक सुरक्षित रहता है। आप पीपीएफ एक्सटेंशन कितनी बार चाहें कर सकते हैं।
कैसे होगा कॉन्ट्रीब् यूशन के साथ extension
15 साल बाद, अगर आप पीपीएफ खाते को कॉन्ट्रीब् यूशन के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो आपको जहां भी खाता है, बैंक या पोस् ट ऑफिस में एक एप् लीकेशन देना होगा। आपको अधिग्रहण के लिए एक फॉर्म भरना होगा और अधिग्रहण की तारीख से एक वर्ष पहले ये आवेदन देना होगा। PPF अकाउंट खुलने वाले पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में फॉर्म जमा होगा। यदि आप इस फॉर्म को समय रहते भर नहीं पाते हैं, तो आप अपना योगदान अकाउंट में नहीं दे पाएंगे।
कॉन्ट्रीब् यूशन के बिना एक्सटेंशन कैसे करें
15 साल के बाद पीपीएफ खाते में कोई निवेश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके ब्याज का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस को बताना आवश्यक नहीं होगा। ये विकल् प अपने आप लागू हो जाता है अगर आप 15 साल की मैच् योरिटी के बाद पैसे नहीं निकालते हैं। इसका एक लाभ यह है कि आपके PPF अकाउंट में जो भी जमा है, उस पर पीपीएफ की गणना के हिसाब से ब्याज मिलता रहता है और टैक्स छूट भी लागू रहती है। इसके अलावा, आप इस अकाउंट से कितना भी पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी। आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं अगर चाहें। इसमें आपको सेविंग अकाउंट और एफडी की सुविधा मिलती है।