Himachal Crime News || मंडी की अदालत में चंबा निवासी युवक को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 1.20 लाख रुपए जुर्माना, जानिए पूरा मामला
न्यूज हाइलाइट्स
Himachal Crime News || विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने दोषी को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर बारह वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में असफल रहता है, तो उसे चौबीस महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा मिलेगी। सरकार ने मामले में जिला न्यायाधीश विनोद भारद्वाज की पैरवी की, और अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 1-9-2022 को पुंघ में फोरलेन पर पुलिस ने नाका लगाया था और शाम करीब सवा 6 बजे सुंदरनगर से एक सफेद गाड़ी आ रही थी। जब चालक पुलिस को देखकर गाड़ी को बैक करने लगा तो पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें से 2,610 किलोग्राम चरस बरामद हुआ। आरोपी अजय कुमार अमरो, गांव सद्रोथा, जिला चम्बा, को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच पूरी होने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। प्रमाणों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी को यह सजा दी।
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