7th pay commission Latest || केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, कर्मचारियों के लिए बदल गए LTC नियम
न्यूज हाइलाइट्स
7th pay commission Latest || केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिली है। केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए leave travel concession (LTC) नियमों में ढील दी है। श्रम लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में एक मेमोरेंडम जारी किया है। आइए जानें कि स्मृतिपत्र में LTC पर क्या कहा गया है।
बदलाव क्या हुआ है? || 7th pay commission Latest ||
दरअसल, सरकार को DoPT रेफरेंस के बिना पुनर्गठन की मांग स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। लेकिन सरकार की ओर से उस पर कुछ शर्तें लागू की गई है। जिनमें पहली शर्त सरकार की यह है कि अगर कोई एडवांस छह महीने तक नहीं निकाला गया है। अगर एडवांस निकाला गया है, तो इसका अवधि तीन महीने है, और पूरी राशि तीन महीने के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। CCS(LTC) नियम, 1988 के नियम 14 और 15 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना करने पर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को ये शर्तें लागू होती हैं। सचिवालय ने कहा कि ये निर्देश व्यय विभाग की सहमति से जारी किए गए हैं और इस कार्यालय नोटिस से प्रभावी होंगे। मेमोरेंडम में कहा गया है कि मंत्रालयों, विभागों, संलग्न कार्यालयों या अधीनस्थ कार्यालयों को बिलेटेड एलटीसी क्लेम पर कार्रवाई करते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए।
ट्रेवल एजेंटों को क्या निर्देश दिए गए? || 7th pay commission Latest ||
इसके अलावा, जब केंद्रीय सरकार के कर्मचारी बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से फ्लाइट टिकट खरीदते हैं, तो इन एजेंटों को सबसे सस्ता किराया वाली उड़ान की जानकारी देनी चाहिए। एलटीसी के उद्देश्य से इन तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों की वेबसाइटों पर हवाई टिकट बुकिंग स्वयं इस बात का सबूत होगी कि व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी ने दिशानिर्देशों के तहत सबसे सस्ता टिकट बुक किया था।