UPI Wrong Payment || ऑनलाइन पेमेंट गलत होने पर ऐसे मिलेगा रिफंड, अब बस करना होगा एक कॉल

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

UPI Wrong Payment || आज के इस दौर में जहां भारत में हर जगह डिजिटल पेमेंट (digital payment) की जाती है आपको बता देंगे लगातार केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके चलते अब लोगों की जेब में ई खत्म होती जा रही है। डिजिटल के इस दौर में अब कई फ्रॉड सी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी बेहद खास और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। जी हां कई बार ऐसा होता है कि आपसे गलती से गलत यूपीआई पर पेमेंट हो जाती है ऐसे में आपके जहां में आखिर एक ही सवाल उठता है कि उसे व्यक्ति से पैसे वापस कैसे लिए जाए। हमारा यह आर्टिकल आज आपको भारी नुकसान से बचा सकता है क्योंकि हम आपको बेहद खास जानकारी देने जा रहे हैं।

क्या आपने किसी गलत व्यक्ति को ऑनलाइन पैसा (Online money) दे दिया है और आप अपना पैसा वापस चाहते हैं लेकिन आपको वह पैसा नहीं मिल पा रहा है? क्या आपने ऑनलाइन भुगतान किया और गलती से भुगतान कहीं और चला गया? अब आपको लग रहा होगा कि पैसा वापस नहीं आएगा? ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गलती से अपना पैसा किसी और को दे दिया है तो उसे कैसे वापस पाए. अगर आपने गलती से किसी और नंबर्स या अकाउंट पर पैसे भेज दिए हैं तो आप 48 घंटे के भीतर अपने पैसे वापस ले सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ एक कॉल करने की जरुरत होगी.

इसके लिए आपको बस एक फोन करना होगा। ध्यान रहे कि तीन दिन में करना होगा। आरबीआई की निर्देशों के अनुसार, अगर पैसे गलत अकाउंट में चल गए हैं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड मिल सकता है। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा किसी गलत अकाउंट में चला गया है तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं।

आपको सबसे पहले 18001201740 पर अपने मामले की शिकायत दर्ज करनी होगी. इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर एक फॉर्म भरनी होगी औऱ उस फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होगी. अगर इस संबंध में बैंक मना कर देता है तो आप इसकी शिकायत ​यहां ​क्लिक पर जाकर कर सकते हैं.

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