Insurance Claim || बाढ़ या तूफान में डूब गई गाड़ी, तो क्या पानी में चला जाएगा पैसा या क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस? जान लें क्या है नियम

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Insurance Claim || दक्षिण भारत में हाल ही में चक्रवाती तूफान आने से आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत से लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों की संपत्ति भी इससे भारी नुकसान झेल रही है। लोग निराश होते हैं यदि तूफान में मोटर वाहन बह जाएं या नुकसान हो जाएं। अब अगर आप इस स्थिति में बीमा चाहते हैं तो आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा का बीमा लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बिल्कुल भी न अनदेखा न करें ये चीजें || Insurance Claim ||

मोटर इंश्योरेंस लेते समय किसी भी चोरी हुए वाहन या उसके किसी भी भाग में खराबी का विचार न करें। बल्कि इस बात पर भी ध्यान दें कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी बीमा मिल सकता है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा कहीं भी हो सकती है। इन सभी आपदाओं से भारी नुकसान हो सकता है।

कॉन्प्रैंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी || Insurance Claim ||

एक व्यापक बीमा पॉलिसी, या कॉप्रैसिंव कार इंश्योरेंस पॉलिसी, प्राकृतिक आपदाओं पर लागू होती है। जब आपकी कार कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के तहत आती है, तो मोटर कंपनी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर करेगी। यदि वाहीकल बाढ़ में गिर जाए और गियरबॉक्स बेकार हो जाए, तो बीमा पॉलिसी इस नुकसान को नहीं भरेगी।

कुछ अन्य एड-ऑन || Insurance Claim ||

ये ऐड ऑन पॉनी के घुसने से बेकार हो गए इंजन के भागों को ठीक करने या बदलने के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। ये आम चिंता हैं जब बाढ़ आती है। अगर आपके पास कवर है, तो आप जितनी कार खरीदी थी उसके बराबर कीमत का दावा कर सकते हैं। आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी इसमें शामिल हैं। दावा तभी लागू होता है जब कार चोरी हो जाती है या मरम्मत नहीं की जा सकती है।

प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का इंश्योरेस क्लेम कैसे होता है? || Insurance Claim ||

  • दावा करने के लिए अपनी बीमा कंपनी से कॉन्टैक्ट करें।
  • फोटो और वीडियो ले जिसमें कार की क्षति का पता लगें।
  • आपकी बीमा कंपनी आपको बताएगी कि आपको कौन से कागज, रिकॉर्ड या फिर फॉर्म भरने या फिर आवेदन करने की जरुरत है।

बीमा कंपनी गाड़ी को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षक को नियुक्त कर सकती है। निरीक्षक आपसे सवाल पूछेगा या फिर जानकारी देने को कहेगा, जिसका सच में जवाब देना होगा। यदि आपका क्लेम पास हो जाता है तो आपकी कार को मरम्मत के लिए गैरेज में भेज दिया जाएगा। आप तो गैराज चाहते हैं उसके आधार पर दावें का निपटान कैशलेस या फिर रिफंड के रूप में किया जा सकता है।

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